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खाद्यान्न उठाव, वितरण एवं अन्य बिन्दुओं पर एस.डी.ओ. ने की बैठक

खाद्यान्न उठाव, वितरण एवं अन्य बिन्दुओं पर एस.डी.ओ. ने की बैठक


दरभंगा अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर स्पर्श गुप्ता की अध्यक्षता में खाद्यान्न उठाव, वितरण एवं अन्य बिन्दुओं पर सभी प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी तथा सभी सहायक गोदाम प्रबंधक, सदर अनुमंडल के साथ बैठक आयोजित की गई।
बैठक में प्रखण्डवार खाद्यान्न का उठाव, वितरण तथा जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के दुकानों का निरीक्षण प्रतिवेदन, विक्रेताओं द्वारा ससमय राशि जमा से संबंधित जानकारी प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी/सहायक गोदाम प्रबंधक के द्वारा दी गई।
अनुमंडल पदाधिकारी, सदर दरभंगा द्वारा सभी सहायक गोदाम प्रबंधक/सभी प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी को ससमय खाद्यान्न विक्रेताओं को डोर स्टेप डिलेवरी के माध्यम से उपलब्ध कराना, निर्धारित रोस्टर के अनुसार पंचायतवार विक्रेताओं को GPS लगे वाहन से व्यापार स्थल तक खाद्यान्न भेजने का निदेश दिया गया।
साथ ही गोदामों का रख-रखाब सही ढंग से रखना ताकि निरीक्षण के समय गोदामों में रखे गये खाद्यान्न की मात्रा का सही आकलन किया जा सके। प्रत्येक दिन खाद्यान्नों की प्राप्ति एवं क्पेचंजबी का प्रतिवेदन देना एवं उसका फोटोग्राफी अनुमंडल आपूर्ति के What’s App  ग्रुप में भेजने का निदेश दिया गया।
उन्होंने सभी प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी को विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुसार प्रत्येक माह जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के दुकानों का निरीक्षण करना, विक्रेता द्वारा चालान की राशि ससमय जमा कराना, खाद्यान्न/किरासन तेल का उठाव एवं विरतण निर्धारित समय सीमा के अन्दर कराना, आम जनता से प्राप्त शिकायतों का त्वरित निष्पादन करना, विभाग द्वारा दिये गये निदेशों का अक्षरशः अनुपालन करने का निदेश दिया।
इसके साथ ही 09 मई को अयोजित विभागीय विडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सचिव महोदय द्वारा प्राप्त निदेश के आलोक में सभी प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी/नगर आपूर्ति पदाधिकारी, शहरी क्षेत्र, दरभंगा को निदेश गया कि विभागीय अधिसूचना सं0-8815 दिनांक-19.11.2015 एवं 923 दिनांक-08.02.2016 के द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत लक्षित जन वितरण प्रणाली के अधीन राज्य के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में पात्र गृहस्थियों की पहचान करने हेतु विस्तृत मार्गदर्शक सिद्धान्त निर्धारित किया गया है। उक्त के आलोक में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अन्तर्गत पहचान किये गये लाभुकों का अभियान चलाकर एक माह की अवधि में सत्यापन कराते हुए निम्नांकित मामलों में राशन कार्ड रद्द/राशन कार्ड से नाम विलोपित करने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। 1. लाभुक जिनकी मृत्यु हो गई हो2. लाभुक जो वर्तमान में सरकारी सेवा में हों, 3. लाभुक जो आयकर दाता हो गए हों, 4. राशन कार्ड निर्गमन की पात्रता नहीं रखते हो।
5. साथ ही  सभी प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी/नगर आपूर्ति पदाधिकारी, शहरी क्षेत्र, दरभंगा को यह भी निदेश गया कि निदेश दिय गया कि वैसे असहाय परिवार जिसका आपके क्षेत्र में बिना कार्ड के रहने वाला व्यक्ति/भिखारियों, रेकी करने वालो, कुष्ठ रोगियों, विकलांगो, निराश्रितों, विधवाओं और सभी कमजोर लोगों की सूची तैयार कर भेजे ताकि उन सभी का कार्ड निर्गत किया जा सके।
बैठक में जिला प्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य निगम, दरभंगा एवं संबंधित पदाधिकारीगण उपस्थित थे.

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