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अब शराब पीने के मामलों का निष्पादन राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से किया जा सकेगा.

अब शराब पीने के मामलों का निष्पादन राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से किया जा सकेगा

दरभंगा शराब बन्दी अभियान के अन्तर्गत शराब पीने के आरोप में गिरफ्तार लोगों से संबंधित मामलों का निष्पादन अब लोक अदालत के माध्यम से कराया जा सकता है। इस संबंध में उत्पाद अधीक्षक ओम प्रकाश ने बताया कि मद्य निषेध अधिनियम, 2016 में संशोधित होने के उपरान्त 01 अप्रैल 2022 से लागू नये मद्यनिषेध अधिनियम की धारा – 37, जो शराब पीने से संबंधित है, अब शमनीय वाद हो गया है, इसलिए वैसे लोग जो शराब पीने के आरोप में गिरफ्तार है या गिरफ्तार हो रहे है, अपने मामलों का निष्पादन 14 मई के राष्ट्रीय लोक अदालत में करा सकते हैं।

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