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15 मई को आयोजित सी.डी.पी.ओ. (पी.टी.) परीक्षा को लेकर डी.एम. व एस.एस.पी ने की ब्रिफिंग  

15 मई को आयोजित सी.डी.पी.ओ. (पी.टी.) परीक्षा को लेकर डी.एम. व एस.एस.पी ने की ब्रिफिंग

दरभंगा, समाहरणालय अवस्थित बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेदकर सभागार में जिला दण्डाधिकारी राजीव रौशन व वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार की संयुक्त अध्यक्षता में 15 मई 2022 (रविवार) को बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी पद के लिए प्रारम्भिक जाँच परीक्षा के लिए प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं केन्द्राधीक्षकों के साथ बैठक आयोजित की गयी।
जिला दण्डाधिकारी ने ब्रिफिंग करते हुए कहा कि किसी परीक्षा केंद्र पर परीक्षा देर से शुरू की जा सकती है, लेकिन बिना फ्रिस्किंग के एक भी परीक्षार्थी परीक्षा केन्द्र के अन्दर नहीं जाएगा। प्रश्न पत्र पूर्वाह्न 10ः30 बजे से पहले परीक्षा केन्द्र पर न पहुँचे और पूर्वाह्न 11ः30 बजे से पहले न खुले, यह सुनिश्चित किया जाना है।
उन्होंने कहा कि प्रश्न पत्र के बंडल स्टैटिक दण्डाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं केन्द्राधीक्षक तीनों की उपस्थिति में ही वीडियोग्राफी कराते हुए खोली जाएगी। वीडियोग्राफी के स्क्रिन पर टाइम सेट रहना आवश्यक है। परीक्षा केन्द्र के अन्दर किसी को भी मोबाईल फोन ले जाने की इजाजत नहीं है। यहाँ तक की केन्द्राधीक्षक भी अपना मोबाईल गेट के पास किसी भरोसेमंद व्यक्ति के पास रखेंगे, लेनिक प्रशासनिक भवन में मोबाईल नहीं रहेगा।
जिस कमरे में प्रश्न पत्र रखा जाएगा, उस कमरे में सभी केन्द्राधीक्षक को सी.सी.टी.वी. लगवा लेने के निर्देश दिये गये। साथ ही सभी परीक्षा कक्ष में दीवाल घड़ी एक साथ सब घड़ी का समय सेट कर लगवाने का निर्देश दिया गया। व्यय का वहन बिहार लोक सेवा आयोग करेगी। सभी घड़ी में नई बैट्री लगी रहनी चाहिए।
परीक्षार्थी के सामान रखवाने के लिए गेट के समीप के कमरे का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन सामान रखवाने के उपरान्त उसके दरवाजा, खिड़की लॉक रहेंगे।
उन्होंने कहा चूँकि इस परीक्षा में महिला परीक्षार्थियों की संख्या अधिक होगी, इसलिए प्रत्येक परीक्षा केन्द्र पर फ्रिस्किंग हेतु 03-03 कंपार्टमेंट बनवाने के निर्देश दिये गये। परीक्षा केन्द्र पर पर्याप्त संख्या में
महिला पुलिस पदाधिकारी एवं महिला पुलिस बल  रहेगी। उनके पास हैण्ड मेटल डिटेक्टर एवं मैन पैक रहेगा, जिससे वे आसूचना का आदान-प्रदान कर सकेंगे।
सभी दण्डाधिकारी एवं पुलिस बल तथा वीक्षक को निर्धारित समय से पहले पहुँचने का निर्देश दिया गया, उन्होंने कहा कि जो समय पर नहीं पहुँचेगे, उनके विरूद्ध उसी दिन प्रपत्र-क गठित की जाएगी।
परीक्षा केन्द्र के 100 मीटर के दायरे में धारा – 144 लागू रहेगा। उसके घेरे में कोई भी अभिभावक या व्यक्ति नहीं रहेगा। परीक्षा समाप्ति के उपरान्त ही अभिभावक परीक्षा केंद्र के समीप आ सकेंगे।
वरीय पुलिस अधीक्षक ने ब्रिफिंग करते हुए सभी पुलिस पदाधिकारी को पूर्वाह्न 09ः30 बजे अपने-अपने प्रतिनियुक्ति स्थल पर बिना मोबाईल के पहुँचने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि यदि कोई गलती से मोबाईल ले जाता है, तो वह भी अपना मोबाईल परीक्षा केन्द्र पर जमा करा देगा।
उन्होंने प्रवर परिचारी को सभी परीक्षा केन्द्र पर मैनपैक एवं एच.एम.डी. उपलब्ध कराने के निर्देश दिये।
जिला दण्डाधिकारी ने कहा कि किसी भी निजी स्कूल/कॉलेज के परीक्षा केंद्र पर निजी वीक्षक नहीं रहेंगे। जिला शिक्षा पदाधिकारी केन्द्राधीक्षक की माँग के अनुसार वहाँ वीक्षक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
बैठक में अपर समाहर्त्ता (राजस्व) विभूति रंजन चौधरी, जिला कोषागार पदाधिकारी शंम्भू कुमार आर्य, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता सदर मो. सादूल हसन, उप निदेशक, जन सम्पर्क नागेन्द्र कुमार गुप्ता, उत्पाद अधीक्षक ओम प्रकाश, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी शम्भू प्रसाद सहित अन्य संबंधित पदाधिकारीगण एवं केन्द्राधीक्षक उपस्थित थे।

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