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निर्दोष व्यक्ति को पूर्व योजना कर आरोपी बनाने वाले जमादार पर कार्रवाई को लेकर एसएसपी को पत्र :-अभिजीत कुमार

निर्दोष व्यक्ति को पूर्व योजना कर आरोपी बनाने वाले जमादार  पर कार्रवाई को लेकर एसएसपी को पत्र :-अभिजीत कुमार

अयोग्य अनुसंधानकर्ता के कारण निर्दोष व्यक्ति भी बनते हैं आरोपी


मानवाधिकार इमरजेंसी हेल्पलाइन के प्रदेश अध्यक्ष अभिजीत कुमार ने बिरौल थाना कांड संख्या 31/22 के अनुसंधानकर्ता सहायक अवर निरीक्षक रामचंद्र प्रसाद के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई को लेकर एसएसपी को पत्र भेज कार्रवाई का अनुरोध किया है प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि कांड के आरोपीत के पुत्र ने कार्यालय में आवेदन एवं आरोपी पिता एवं जमादार के बीच का वॉइस रिकॉर्डिंग उपलब्ध कराया है आवेदन में बताया कि जमीनी विवाद के कारण विपक्षी द्वारा आवेदन से पूर्व ही जमादार ने आरोपित को दिनांक 30/01/22 को थाना बुलाया और पैसे का डिमांड किया पैसा नहीं देने की स्थिति में कांड दर्ज कर जेल भेजने की धमकी दी और किन-किन आरोपों में प्राथमिकी दर्ज कर जेल भेजी जाएगी वह भी बात जमादार ने धमकी स्वरूप बताया और दिनांक 01/02/22 को कांड दर्ज किया गया जिस प्रकार की धमकी जमादार द्वारा दी गई थी उसी प्रकार की प्राथमिकी भी दर्ज की गई और कांड को डीएसपी द्वारा भी जांच न कर सही करार दिया गया दिनांक 14 /04/ हो जमादार द्वारा रात्रि में आरोपित पिता माता के गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की गई घर पर पिता माता नहीं होने कारण आवेदक एवं आवेदक की बहन को बेरहमी से मारा पीटा गया इस मामले पर प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि जमादार द्वारा अनुसंधानकर्ता होने का अनुचित फायदा उठाया गया है आवेदन एवं रिकॉर्डिंग से यह स्पष्ट होता है कि सुनियोजित फर्जी मुकदमा एक व्यक्ति विशेष को नाजायज फायदा दिलाने के लिए जमादार द्वारा इस तरह का कृत्य किया गया जो कर्तव्यहीनता को दर्शाता है वही अपने जांच में पाया कि आरोपित का थाना घनश्यामपुर क्षेत्र पड़ता है छापेमारी के दौरान जमादार द्वारा स्थानीय थाना से न सहयोग ली गई और ना ही जानकारी दी गई जो अपने आप में गैर कानूनी है विधिवत कठोर कार्रवाई के लिए तत्काल एसएसपी को पत्र भेजा गया है।

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