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दरभंगा किसानों के लिए उर्वरकों की निर्धारित मूल्य की सूची हुई जारी

किसानों के लिए उर्वरकों की निर्धारित मूल्य की सूची हुई जारी

दरभंगा  किसानों की सुविधा के  लिए जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा विभिन्न उर्वरकों के लिए सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य की सूची जारी की गई।
जिसके अनुसार (45 किलोग्राम का)एक बैग यूरिया (नीम लेपित) का मूल्य 266.50 रुपये, 50 किलोग्राम का डी.ए.पी का मूल्य 1,350 रुपये तथा 50 किलोग्राम एम.ओ.पी का मूल्य 1,700 रुपये निर्धारित किया गया है।
उन्होंने कहा कि इंडोरामा कंपनी का एक पैकेट एस.एस.पी (पाउडर) का मूल्य 595 रुपये, एक पैकेट एन.पी. के (10:26:26) का मूल्य 1,470 रुपये तथा एक पैकेट एन.पी.के (14:28:14) का मूल्य 1550 रुपये है।
इसके साथ ही गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स लिमिटेड का एक पैकेट अमोनियम सल्फेट का मूल्य 1,000 रुपये, एक पैकेट अमोनियम फॉस्फेट सलफेट (20:20:0:13) का मूल्य 1,400 रुपये एवं पारादीप फॉस्फेट लिमिटेड का एक पैकेट अमोनियम फॉस्फेट सलफेट (20:20:0:13) का मूल्य 1,470 रुपये, इफको कम्पनी के एन.पी.के (12:32:16) का मूल्य 1,470 रुपये एवं अमोनियम फॉस्फेट सलफेट (20:20:0:13) का मूल्य 1,400 रुपये, कोरोमण्डल कम्पनी के एस.एस.पी का मूल्य 590 रुपये एवं एस.एस.पी (पाउडर) का मूल्य 550 रुपये तथा अमोनियम फॉस्फेट सलफेट (20:20:0:13) का मूल्य 1,450 रुपये, चंबल फर्टि एण्ड केमि. लिमिटेड कम्पनी का अमोनियम फॉस्फेट सलफेट (20:20:0:13) का मूल्य 1,470 रुपये, राष्ट्रीय केमि. लिमिटेड कम्पनी के नाइट्रोजन फास्फोरस पोटैशियम (15:15:15) का मूल्य 1,470 रुपये, खेतान केमि. लिमिटेड कम्पनी का एस.एस.पी का मूल्य 690 रुपये एवं एस.एस.पी (पाउडर) का मूल्य 650 रुपये, इंडियन पोटाश लिमिटेड कम्पनी के एस.एस.पी का मूल्य 555 रुपये एवं एस.एस.पी (पाउडर) का मूल्य 515 रुपये तथा अमोनियम फॉस्फेट सलफेट (16:20:0:13) का मूल्य 1,470 रुपये, एशियन फर्टिलाइजर कम्पनी के एस.एस.पी का मूल्य 590 रुपये एवं एस.एस.पी (पाउडर) का मूल्य 550 रुपये तथा फर्टिलाइजर एंड केमिकल ट्रावनकोर लिमिटेड कम्पनी का अमोनियम सल्फेट का मूल्य 1,100 रुपये एवं अमोनियम फॉस्फेट सलफेट (20:20:0:13) का मूल्य 1,490 रुपये प्रति बैग निर्धारित है। *उन्होंने कहा कि एक बैग में 50 किलोग्राम उर्वरक रहता है*।
उल्लेखनीय है कि उर्वरक के बोरे पर अधिकतम खुदरा मूल्य अंकित होना अनिवार्य है, अधिक मूल्य पर उर्वरकों की बिक्री करना ई.सी. एक्ट के तहत दंडनीय अपराध है।
उन्होंने किसानों से अपील की है कि उर्वरक अधिकृत विक्रेता से बोरे पर छपे अधिकतम खुदरा मूल्य पर पॉस (Pos) बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण से ही खरीदें एवं बिक्री रसीद अवश्य लें।
किसी भी परिस्थिति में उर्वरकों के साथ अन्य उत्पाद की टैगिंग करना अवैध है।
उन्होंने कहा है कि किसानों से अनुरोध है कि उर्वरकों के साथ जबरदस्ती यदि किसी भी उत्पाद की बिक्री की जाती है तो इसकी शिकायत जिला कृषि कार्यालय के हेल्पलाइन नंबर अथवा मुख्यालय हेल्पलाइन नंबर-0612-2233555 पर संपर्क करें।
किसी भी कठिनाई या शिकायत की स्थिति में जिला के दूरभाष संख्या-8544588392 या जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी/जिला कृषि पदाधिकारी को सूचना दें।
रसायनिक उर्वरकों के अंधाधुंध उपयोग नहीं करें, नेत्रजन,फॉस्फोरस, पोटाश 4:2:1 के अनुशंसित मात्रा में ही इसका व्यवहार करें, साथ ही जैविक एवं कार्बनिक खाद के उपयोग को बढ़ावा दें।

 

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