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30 सितम्बर को होगा नगर निगम,दरभंगा के अभ्यर्थियों का निर्वाचन व्यय संबंधी नियम एवं लेखांकन का प्रशिक्षण

30 सितम्बर को होगा नगर निगम,दरभंगा के अभ्यर्थियों का निर्वाचन व्यय संबंधी नियम एवं लेखांकन का प्रशिक्षण

दरभंगा निर्वाची पदाधिकारी, नगर निगम, दरभंगा-सह-उप विकास आयुक्त दरभंगा अमृषा बैंस द्वारा नगर निगम, दरभंगा आम निर्वाचन, 2022 में भाग लेने वाले मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद एवं पार्षद के सभी अभ्यर्थियों को पत्र निर्गत करते हुए कहा है कि राज्य निर्वाचन आयोग के अधिसूचना कार्यक्रमानुसार नगर निगम, दरभंगा आम निर्वाचन 2022 में नामांकन की प्रक्रिया समाप्त हो गई है तथा बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 (यथा संशोधित) की धारा 473 (3) के अनुसार मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद एवं पार्षद के अभ्यर्थियों को विहित व्यय सीमा के अधीन ही निर्वाचन व्यय करना है। साथ ही निर्वाचन व्यय संबंधी लेखा विहित प्रपत्र में निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष ससमय दाखिल करना है।
उपरोक्त वर्णित स्थिति में प्रत्येक अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय संबंधी नियम एवं लेखांकन के संबंध में प्रशिक्षण दिए जाने की आवश्यकता के मद्देनजर 30 सितम्बर 2022 को जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (विकास भवन), दरभंगा के परिसर में प्रशिक्षण कार्यक्रम निर्धारित किया गया है।
निर्वाची पदाधिकारी, नगर निगम, दरभंगा-सह-उप विकास आयुक्त ने मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद एवं पार्षद के अभ्यर्थियों से अनुरोध किया है कि वे अनिवार्य रूप से निर्धारित प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेंगे।

 

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