एक्साइज एक्ट के तहत एक अभियुक्तों को मिली 05 वर्ष का कारावास एवं 01 लाख रूपये जुर्माना की सजा
दरभंगा, जिला अभियोजन कार्यालय, दरभंगा द्वारा बताया गया है कि सत्यभूषण आर्य, विशेष न्यायाधीश (उत्पाद-1), दरभंगा द्वारा आज 14 अक्टूबर 2022 को बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम-2016(संशोधित – 2022) की धारा 30(a) के अन्तर्गत अभियुक्त दिनेश सहनी, पिता – महेश्वर सहनी, बेंता चौक, थाना – लहेरियासराय, दरभंगा को उत्पाद पी.आर संख्या – 59/2018 (जी.ओ – 240/2018) में दोषी करार दिया गया तथा पाँच वर्ष का कारावास एवं एक लाख रुपये जुर्माना की सजा दी गयी।उन्होंने कहा कि उक्त अभियुक्त द्वारा जुर्माना की राशि नहीं देने पर अतिरिक्त 06 माह का साधारण कारावास की सजा भुगतना पड़ेगा।
इस मुकदमे के अभियोजन पदाधिकारी विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद, दरभंगा हरे राम साहू हैं।
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