कार्यरत पदाधिकारी एवं कर्मियों के वाहनों के अतिरिक्त अन्य कोई भी वाहन को समाहरणालय परिसर में प्रवेश से रखा गया वर्जित
आम लोगों के लिए स्टेडियम के बाहरी भाग में बनाया गया वाहन पड़ाव स्थल
समाहरणालय के सभी पदाधिकारी/कर्मी अपने साथ रखेंगे पहचान पत्र
दरभंगा, जिलाधिकारी राजीव रौशन द्वारा आदेश निर्गत करते हुए कहा है ऐसा देखा जा रहा है कि समाहरणालय के सामने मुख्य सड़क पर ‘‘नो पार्किंग जोन’’ होने एवं वाहन पड़ाव स्थल स्टेडियम के बाहरी भाग (धरना स्थल पास) में चालू होने के पश्चात् आम लोगों द्वारा समाहरणालय परिसर के अन्दर अनाधिकृत रूप से वाहनों को लगाने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है, जिससे समाहरणालय के काम-काज में कठिनाई हो रही है।
उक्त परिप्रेक्ष्य के आलोक में उन्होंने कहा है कि समाहरणालय में कार्यरत पदाधिकारी एवं कर्मियों के वाहनों के अतिरिक्त अन्य कोई भी वाहन को समाहरणालय परिसर में प्रवेश से वर्जित रखा गया है।
उन्होंने कहा है कि समाहरणालय के सभी पदाधिकारी/कर्मी अपने साथ पहचान पत्र रखेंगे, ताकि पहचान पत्र के आधार पर उन्हें समाहरणालय के अन्दर उनके वाहनों का प्रवेश दिया जायेगा।
पुलिस उपाधीक्षक, पुलिस केन्द्र, दरभंगा को निदेशित किया गया है कि वे अपने स्तर से तत्काल 15 दिनों के लिए 02 पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति समाहरणालय गेट नम्बर – 03 पर करना सुनिश्चित करेंगे, जो यह सुनिश्चित करेंगे कि समाहरणालय के कर्मी बिना परिचय पत्र के वाहनों के साथ परिसर में प्रवेश नहीं करेंगे।
इसके साथ ही उन्होंने समाहरणालय के सभी प्रभारी पदाधिकारी/प्रधान सहायक को निदेशित किया कि वे अपने-अपने शाखा के सभी कर्मियों को 17 अक्टूबर 2022 से अपने साथ परिचय पत्र रखवाना सुनिश्चित करेंगे, ताकि उनके वाहनों के प्रवेश में कोई कठिनाई नहीं हो।
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