सिमुलतला आवासीय विद्यालय, जमुई में नामांकन हेतु प्रारंभिक प्रवेश परीक्षा- 2023 के लिए जिले में बनाये गए परीक्षा केन्द्रों पर सदर एस.डी.ओ ने लगाया धारा-144 के तहत निषेधाज्ञा
दरभंगा, – जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा राजीव रौशन के आदेश के आलोक में अनुमण्डल दण्डाधिकारी सदर स्पर्श गुप्ता द्वारा आदेश पत्रक निर्गत करते हुए कहा कि सिमुलतला आवासीय विद्यालय, जमुई के कक्षा – VI (सत्र 2022-23) में नामांकन हेतु प्रारंभिक प्रवेश परीक्षा दिनांक 20 अक्टूबर 2022 (गुरुवार) को अपराह्न 01:00 बजे से अपराह्न 03:30 बजे तक दरभंगा जिला के शहरी क्षेत्र स्थित 01 परीक्षा केन्द्र यथा- शफी मुस्लिम उच्च विद्यालय, लहेरियासराय, दरभंगा में आयोजित की गई है।
उक्त परीक्षा केन्द्र पर विधि-व्यवस्था बनाये रखने हेतु सदर अनुमण्डल पदाधिकारी, दरभंगा श्री स्पर्श गुप्ता द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (2) की धारा-144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त परीक्षा केन्द्र के आसपास 500 गज की परिधि में दिनांक 20 अक्टूबर 2022 (गुरुवार) को निषेधाज्ञा लागू कर दिया गया है।
इस आदेश के तहत उक्त परीक्षा केन्द्र के 500 गज के व्यासार्द्ध (परिधि) में शांति भंग करने के उद्देश्य से पाँच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने, आग्नेयास्त्र या अन्य घातक हथियार, विस्फोटक आदि लेकर चलने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी।
वहीं 07:00 बजे पूर्वाह्न से 06:00 बजे अपराह्न तक ध्वनि विस्तारक यंत्र के प्रयोग एवं उपयोग भी निषिद्ध किया गया है। परीक्षा केन्द्र के अन्दर परीक्षार्थियों एवं परीक्षा से संबंधित अन्य सभी व्यक्तियों को मोबाईल फोन, बलूटूथ, वाई-फाई गैजेट, इलेक्ट्रोनिक पेन, पेजर, व्हाइटनर, इरेज़र, ब्लेड, सेल्युलर फोन एवं अन्य कोई भी इलेक्ट्रोनिक्स उपकरण आदि ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वालों पर सुसंगत धाराओं के तहत क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी।
यह आदेश परीक्षा ड्यूटी में प्रतिनियुक्त पदाधिकारी/आरक्षी एवं सैन्य बल, सरकारी पासधारी, शवयात्रा, धार्मिक जुलूस, शादी-विवाह के कार्यक्रम में शामिल व्यक्तियों के मामले में शिथिल रहेगा।
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