तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा, 2022 के परीक्षा केन्द्रों पर एस.डी.ओ ने लगाया निषेधाज्ञा
दरभंगा, – जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा के आदेशानुसार अनुमण्डल दण्डाधिकारी, सदर द्वारा आदेश पत्रक निर्गत करते हुए बताया गया कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना द्वारा आयोजित तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा, 2022 का आयोजन दिनांक – 23 दिसम्बर 2022 (शुक्रवार) को दो पाली यथा – प्रथम पाली पूर्वाह्न 10ः00 बजे से 12ः15 बजे अपराह्न तक एवं द्वितीय पाली अपराह्न 02ः00 बजे से 04ः15 बजे अपराह्न तक एवं 24 दिसम्बर 2022 (शनिवार) को एक पाली पूर्वाह्न 10ः00 बजे से अपराह्न 12ः15 बजे दरभंगा जिला के शहरी क्षेत्र स्थित 24 परीक्षा केन्द्रों यथा – मुकुन्दी चौधरी उच्च विद्यालय, कादिराबाद, दरभंगा, सी.एम. विधि कॉलेज, दरभंगा, दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज, दरभंगा, पूर्वांचल उच्च विद्यालय, राय साहेब पोखर, लहेरियासराय, दरभंगा, कर्पूरी ठाकुर राजकीय बालक उच्च विद्यालय, लहेरियासराय, दरभंगा, प्लस 2 सर्वोदय उच्च विद्यालय, गंगासागर, दरभंगा, एम.के.पी. विद्यापति उच्च विद्यालय, लहेरियासराय, दरभंगा, एम.आर.एम. कॉलेज, दरभंगा, सुन्दरपुर उच्च विद्यालय, बेला, दरभंगा, प्लस 2 शफी मुस्लिम उच्च विद्यालय, लहेरियासराय, दरभंगा, एच.बी. सोगरा सहन उर्दू मेमोरियल बालिका उच्च विद्यालय, बी.बी. पाकर, दरभंगा, प्लस 2 आर.एन.एम. राजकीय बालिका विद्यालय, लहेरियासराय, दरभंगा, प्लस 2 एम.ए.आर.एम. विद्यालय, लालबाग, दरभंगा, राज उच्च विद्यालय, दरभंगा, प्लस 2 देशरत्न डॉ. राजेन्द्र प्रसाद बालिका उच्च विद्यालय, दरभंगा, महारानी कल्याणी कॉलेज, लहेरियासराय, मारवाड़ी कॉलेज, दरभंगा, एम.एल.एस.एम. कॉलेज, दरभंगा, प्लस 2 एम.एल. एकेडमी, लहेरियासराय, दरभंगा, के.एस. कॉलेज, लहेरियासराय, दरभंगा, सी.एम. साईन्स कॉलेज, दरभंगा, मिल्लत कॉलेज, दरभंगा, सी.एम. कॉलेज, दरभंगा एवं बी.के.डी. राजकीय बालक उच्च विद्यालय (जिला स्कूल), दरभंगा में आयोजित की गई है।
परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा के स्वच्छ, शांतिपूर्ण, कदाचारमुक्त एवं सफलतापूर्वक संचालन कराने हेतु *प्रत्येक परीक्षा तिथि को* परीक्षा केन्द्र के आस-पास 500 गज की परिधि में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के तहत निषेधाज्ञा लगाने हेतु निर्देशित किया गया है।
उक्त सभी परीक्षा केन्द्रों पर विधि-व्यवस्था बनाये रखने हेतु सदर अनुमण्डल दण्डाधिकारी, दरभंगा राकेश रंजन द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 1973(2) की धारा -144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त परीक्षा केन्द्रों के आस-पास 500 गज की परिधि में निषेधाज्ञा लागू कर दिया गया है।
इस आदेश के तहत संबंधित सभी परीक्षा केन्द्रों के 500 गज के व्यासार्द्ध (परिधि) में शांति भंग करने के उद्देश्य से पाँच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने, आग्नेयास्त्र या अन्य घातक हथियार, विस्फोटक आदि लेकर चलने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी।
वहीं 07:00 बजे पूर्वाह्न से 06:00 बजे अपराह्न तक ध्वनि विस्तारक यंत्र के प्रयोग एवं उपयोग भी निषिद्ध किया गया है।
परीक्षा केन्द्रों के अन्दर मोबाईल फोन, ब्लूटूथ, वाई-फाई गैजेट, कैलकुलेटर, स्लाइड रूल, ग्राफ पेपर, चार्ट, इलेक्ट्रोनिक पेन/घड़ी, पेजर, सेल्युलर फोन, ए.टी.एम. कार्ड एवं अन्य कोई भी इलेक्ट्रोनिक्स उपकरण आदि ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वालों पर सुसंगत धाराओं के तहत क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी।
यह आदेश परीक्षा ड्यूटी में प्रतिनियुक्त पदाधिकारी/आरक्षी एवं सैन्य बल, सरकारी पासधारी, शवयात्रा, धार्मिक जुलूस, शादी-विवाह के कार्यक्रम में शामिल व्यक्तियों के मामले में शिथिल रहेगा।
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