दरभंगा नगर निगम तथा नगर पंचायत भरवाड़ा/सिंहवाड़ा के लिए बनाये गये मतदान केन्द्रों के आस-पास 200 गज की परिधि में निषेधाज्ञा हुआ लागू
दरभंगा, प्रभारी अनुमण्डल दण्डाधिकारी, सदर, दरभंगा द्वारा आदेश पत्रक निर्गत करते हुए कहा है कि नगर पालिका आम निर्वाचन, 2022 के अवसर पर दरभंगा जिला अन्तर्गत द्वितीय चरण में दरभंगा नगर निगम तथा नगर पंचायत, भरवाड़ा एवं नगर पंचायत सिंहवाड़ा में 28 दिसम्बर 2022 को पूर्वाह्न 07:00 बजे से अपराह्न 05:00 बजे तक मतदान होना है।
उन्होंने कहा कि मतदाता को निर्भीक एवं निष्पक्ष मतदान कराने तथा मतदान केन्द्रों पर विधि व्यवस्था संधारण करने के मद्देनजर मतदान केंद्र के आस-पास निषेधाज्ञा लगाना आवश्यक प्रतीक होता है।
उक्त के आलोक में प्रभारी अनुमण्डल दण्डाधिकारी, सदर, दरभंगा राकेश रंजन द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धाराबल – 1973(2) की धारा – 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मतदान केन्द्रों के आस-पास 200 गज की परिधि में निषेधाज्ञा लागू कर दिया गया है।
उन्होंने कहा कि इस आदेश के तहत 200 गज के व्यासार्द्ध (परिधि) में शांति भंग करने के उद्देश्य से पाँच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने, किसी भी व्यक्ति को लाठी, भाला, गड़ासा, छुरा, अन्य घातक हथियार, अग्नेयास्त्र विस्फोटक इत्यादि लेकर चलने पर पूर्ण पाबंदी लगा दी गयी है। इसके साथ ही ध्वनि विस्तारक यंत्र के प्रयोग एवं उपयोग भी निषिद्ध कर दिया गया है।
प्रभारी अनुमण्डल दण्डाधिकारी ने कहा है कि इस आदेश का उल्लंघन करने वालों पर सुसंगत धाराओं के तहत क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने कहा कि यह आदेश मतदान कार्य में नियुक्त सरकारी पदाधिकारी, आरक्षी एवं सैन्य बल के कर्मचारी पर तथा सरकारी अथवा प्रशासन द्वारा निर्गत पासधारियों, शांतिपूर्ण मतदान कार्य में लगे कर्मियों पर तथा शवयात्रा, धार्मिक जुलूस, शादी-विवाह के कार्यक्रम में शामिल व्यक्तियों के मामले में शिथिल रहेगा।
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