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स्पॉन्सरशिप योजना को लेकर हुई बैठक

स्पॉन्सरशिप योजना को लेकर हुई बैठक

दरभंगा  जिलाधिकारी दरभंगा  राजीव रौशन की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में समाज कल्याण विभाग के स्पॉन्सरशिप योजना के तहत लाभुकों के चयन हेतु जिला स्तरीय समिति प्रायोजन एवं पालन पोषण देख-रेख अनुदान समिति की बैठक बाल संरक्षण इकाई के द्वारा आयोजित की गई।
बैठक में स्पॉन्सरशिप योजना के तहत कुल 36 बच्चों को दिए जाने वाले लाभ पर निर्णय लिए गए,
स्पॉन्सरशिप योजना के अंतर्गत बीपीएल परिवार
(ग्रामीण क्षेत्र के वैसे परिवार जिनकी वार्षिक आय 72 हजार रुपए एवं शहरी क्षेत्र के वैसे परिवार जिनकी वार्षिक आय 96 हजार रुपए है) के वैसे बच्चे जिनके पिता की मृत्यु हो चुकी है या माता तलाकशुदा या परित्यक्ता या जिनके माता-पिता जो (कमाऊ सदस्य) गंभीर बीमारी यथा-कैंसर, एड्स आदि से पीड़ित हैं या जिनके माता-पिता (कमाऊ सदस्य) दुर्घटना/मानसिक अस्वस्थता के कारण पीड़ित स्थिति में हैं या माता-पिता में से कोई एक कैदी है और दूसरा बेरोजगार है या बच्चा अनाथ है, वैसे बच्चों के लालन-पालन एवं शिक्षा हेतु 4000 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जाता है। जो अधिकतम तीन वर्षों के लिए दिया जाता रहा है, विशेष परिस्थिति में इसे बढ़ाकर 05 वर्षों तक दिए जाने का प्रावधान था। वर्तमान में नए दिशा निर्देश के अनुसार अब लाभ प्रदान करने की अवधि बढ़ा दी गयी है वैसे बच्चे को अब 18 वर्ष की उम्र तक लाभ प्रदान किया जाएगा।
इस योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदन जिला बाल संरक्षण इकाई, दरभंगा के कार्यालय में जमा करना होगा।
आवेदन के साथ विधवा माता की संतान होने की स्थिति में पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र, अनाथ बच्चे की स्थिति में माता एवं पिता का सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत मृत्यु प्रमाण पत्र, तलाकशुदा/परित्यक्ता की संतान होने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र,बीपीएल सूची में नाम होने का प्रमाण पत्र,(सूची की छाया प्रति) यदि बीपीएल सूची में नाम नहीं है तो सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत आय प्रमाण पत्र, माता-पिता में से (कमाऊ सदस्य) के गंभीर बीमारी से पीड़ित होने की स्थिति में सदर अस्पताल द्वारा निर्गत चिकित्सा प्रमाण पत्र, दुर्घटना/मानसिक अस्वस्थता से पीड़ित होने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा 60 प्रतिशत या उससे अधिक का विकलांगता प्रमाण पत्र, माता-पिता की कैदी होने की स्थिति में न्यायालय द्वारा निर्गत प्रमाणित आदेश और माता अथवा पिता के बेरोजगार होने की स्थिति में स्वघोषणा पत्र के साथ बच्चा व अभिभावक का संयुक्त बचत खाता की छाया प्रति संलग्न करना होगा।
बैठक में बताया गया कि पहले इस योजना के तहत लाभुकों की अधिकतम संख्या सीमा निर्धारित थी, जो अब समाप्त कर दी गयी है। जो भी योग्य लाभुक होंगे उन सब को इस स्पॉन्सरशिप योजना का लाभ मिलेगा। इसलिए सभी पात्र लाभुक अब इस योजना का लाभ उठा सकेंगे जिलाधिकारी ने कहा कि इसका व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाए ताकि जिले के वैसे सभी अनाथ एवं बेसहारा बच्चों को बच्चों की अच्छी लालन-पालन एवं शिक्षा दीक्षा हो सके।
बैठक में उप निदेशक जन संपर्क एनके गुप्ता,सहायक निदेशक जिला बाल संरक्षण इकाई दरभंगा श्रीमती नेहा नूपुर, जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी पंकज कुमार, वन स्टॉप सेंटर अजमतुन निशा एवं संबंधित पदाधिकारी गण उपस्थित थे।

 

 

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