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सिपाही भर्ती लिखित परीक्षा 01, 07 एवं 15 अक्टूबर को जिले के 07 परीक्षा केन्द्र पर दो पाली में होगी आयोजित

 

सिपाही भर्ती लिखित परीक्षा 01, 07 एवं 15 अक्टूबर को जिले के 07 परीक्षा केन्द्र पर दो पाली में होगी आयोजित

एसडीओ, सदर ने शहरी क्षेत्र के सभी परीक्षा केन्द्रों के 200 गज की परिधि में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के तहत लगाया निषेधाज्ञा

 

 

दरभंगा,  जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा  राजीव रौशन के आदेशानुसार अनुमण्डल दण्डाधिकारी, सदर चंद्रिमा अत्री द्वारा आदेश पत्र निर्गत करते हुए बताया गया कि केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती), बिहार, पटना द्वारा आयोजित बिहार पुलिस संगठन में सिपाही के रिक्त पदों पर चयन हेतु अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा 01 अक्टूबर (रविवार), 07 अक्टूबर (शनिवार) एवं 15 अक्टूबर (रविवार) को दो पालियों यथा – प्रथम पाली पूर्वाह्न 10:00 बजे से मध्याह्न 12:00 बजे तक एवं द्वितीय पाली अपराह्न 03:00 बजे से अपराह्न 05:00 बजे तक दरभंगा शहरी क्षेत्र स्थित निर्धारित 07 परीक्षा केन्द्रों यथा – *01.* मिल्लत कॉलेज, दरभंगा, *02.* प्लस 2 बी.के.डी राजकीय बालक उच्च विद्यालय (जिला स्कूल), दरभंगा, *03.* सी.एम. साईंस कॉलेज, दरभंगा, *04.* सी.एम कॉलेज, किलाघाट, दरभंगा, *05.* महारानी कल्याणी कॉलेज, लहेरियासराय, दरभंगा, *06.* प्लस 2 एम.एल. एकेडमी, लहेरियासराय, दरभंगा एवं *07.* एम.एल.एस.एम कॉलेज, दरभंगा में आयोजित की गई है।

उन्होंने आदेश में बताया कि परीक्षा केन्द्रों पर परीक्षा के स्वच्छ, शांतिपूर्ण, कदाचारमुक्त एवं सफलतापूर्वक संचालन कराने हेतु *प्रत्येक परीक्षा तिथि को* सभी परीक्षा केन्द्रों  के आस-पास 200 गज की परिधि में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के तहत निषेधाज्ञा लगाने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त के आलोक में सभी परीक्षा केन्द्रों पर विधि-व्यवस्था बनाये रखने हेतु सदर के अनुमण्डल दण्डाधिकारी चंद्रिमा अत्री द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 1973(2) की धारा -144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त परीक्षा केंद्रों के आस-पास 200 गज की परिधि में *प्रत्येक परीक्षा तिथि* को निषेधाज्ञा लागू कर दिया गया है।

उन्होंने कहा कि इस आदेश के तहत संबंधित सभी परीक्षा केन्द्रों के 200 गज के व्यासार्द्ध (परिधि) में भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता में परिभाषित किसी भी अपराध करने तथा शांति भंग करने के उद्देश्य से पाँच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने, आग्नेयास्त्र या अन्य घातक हथियार, विस्फोटक आदि लेकर चलने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी।

वहीं 06:00 बजे पूर्वाह्न से 07:00 बजे अपराह्न तक ध्वनि विस्तारक यंत्र के प्रयोग एवं उपयोग भी निषिद्ध किया गया है।

परीक्षा केन्द्रों के अन्दर मोबाईल फोन, ब्लूटूथ, वाई-फाई गैजेट, कैलकुलेटर, इलेक्ट्रोनिक पेन, पेजर, व्हाइटनर, इरेज़र, ब्लेड  सेल्युलर फोन एवं अन्य कोई भी इलेक्ट्रोनिक्स उपकरण आदि ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

उन्होंने कहा कि इस आदेश का उल्लंघन करने वालों पर सुसंगत धाराओं के तहत क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने कहा कि यह आदेश परीक्षा ड्यूटी में प्रतिनियुक्त पदाधिकारी/आरक्षी एवं सैन्य बल, सरकारी अथवा प्रशासन द्वारा निर्गत पासधारी, शांतिपूर्ण परीक्षा संचालन कार्य में लगे कर्मियों पर, शवयात्रा, धार्मिक जुलूस, शादी-विवाह के कार्यक्रम में शामिल व्यक्तियों के मामले में शिथिल रहेगा।

 

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