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इन्टर की परीक्षा को लेकर ए.डी.एम. ने की ब्रीफिंग 57 परीक्षा केन्द्रों पर दो पाली में होगी परीक्षा • ajit कुमार सिंह की रिपोर्ट

इन्टर की परीक्षा को लेकर ए.डी.एम. ने की ब्रीफिंग

57 परीक्षा केन्द्रों पर दो पाली में होगी परीक्षा

 

दरभंगा, समाहरणालय अवस्थित बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर सभागार में अपर समाहर्त्ता-सह-अपर जिला दण्डाधिकारी  राजेश झा “राजा” द्वारा इन्टरमीडिएट वार्षिक (सैद्धांतिक) परीक्षा – 2024 के लिए प्रतिनियुक्त सभी दण्डाधिकारी,शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों के साथ-साथ एवं सभी 57 परीक्षा केन्द्रों के केन्द्राधीक्षकों को ब्रीफिंग की गयी।

सभी को ब्रीफिंग करते हुए अपर जिला दण्डाधिकारी ने कहा कि इन्टरमीडिएट वार्षिक (सैद्धांतिक) परीक्षा का आयोजन 01 फरवरी से 12 फरवरी 2024 तक दो पाली में यथा – प्रथम पाली 09ः30 बजे पूर्वाह्न से 12ः45 बजे अपराह्न तक तथा द्वितीय पाली 02:00 बजे अपराह्न से 05ः15 बजे अपराह्न तक दरभंगा जिला के 57 परीक्षा केन्द्र जिसमें सदर अनुमण्डल अन्तर्गत 48 परीक्षा केन्द्र, बेनीपुर अनुमण्डल अन्तर्गत 02 परीक्षा केन्द्र एवं बिरौल अनुमण्डल अन्तर्गत 07 परीक्षा केन्द्र निर्धारित है।

बैठक में उपस्थित सभी केन्द्राधीक्षक एवं दण्डाधिकारी को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा इन्टरमीडिएट वार्षिक (सैद्धांतिक) परीक्षा के मुख्य जिला परीक्षा नियंत्रक जिलाधिकारी को बनाया जाता हैं।

उन्होंने सभी संबंधित केन्द्राधीक्षकों व दण्डाधिकारी को निदेशित किया गया कि बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम के तहत उक्त परीक्षा को हरहाल में शांतिपूर्ण,कदाचारमुक्त एवं स्वच्छ वातावरण में परीक्षा संचलान करवाना है।

उन्होंने कहा कि सभी परीक्षा केन्द्रों पर शांति-व्यवस्था बनाये रखने हेतु परीक्षा प्रारंभ होने के एक दिन पूर्व से परीक्षा समाप्ति के एक दिन बाद तक सभी अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा अपने-अपने क्षेत्र के अन्तर्गत पड़ने वाले परीक्षा केन्द्रों के आस-पास 500 गज की परिधि में द.प्र.सं. की धारा-144 के तहत निषेधाज्ञा जारी किया जाएगा।उन्होंने कहा कि परीक्षा केन्द्र के 500 गज की परिधि में कोई भी परीक्षार्थी/उनके अभिभावक कदाचार करने से संबंधित कोई भी सामग्री एवं मोबाईल इत्यादि इलेक्ट्रॉनिक गजट्स नहीं ले जा सकते हैं।

उन्होंने कहा कि इन्टरमीडिएट वार्षिक (सैद्धांतिक) परीक्षा के कदाचारमुक्त,शांतिपूर्ण एवं सुचारूपूर्वक संचालन हेतु जिला के सभी 57 परीक्षा केन्द्रों पर स्टैटिक दण्डाधिकारी,पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गयी है।

उन्होंने कहा कि जिले के सभी संवेदनशील परीक्षा केन्द्रों के केन्द्राधीक्षकों को ज्यादा सतर्क एवं संवेदनशील रहना होगा। उन्होंने बताया कि परीक्षा तिथि को ससमय सभी परीक्षा केन्द्रों पर पुलिस बल उपलब्ध कराया जाएगा।

उन्होंने कहा कि परीक्षार्थियों का प्रवेश परीक्षा केन्द्रों पर पूर्व से होती रहनी चाहिए,ताकि अच्छी तरह से उनकी फ्रिस्किंग हो सके। एक ही बार ज्यादा संख्या में परीक्षार्थियों के आ जाने से ठीक से फ्रिस्किंग नहीं हो पाती है। महिला परीक्षार्थियों के लिए सभी परीक्षा केन्द्रों पर फ्रिस्किंग के लिए घेरा बनाया जाएगा तथा 01 से 02 महिला कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी।

उन्होंने कहा कि परीक्षा केन्द्र के अन्दर किसी को भी मोबाईल फोन ले जाने की अनुमति नहीं होगी। वीक्षक, दण्डाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल किसी को भी मोबाईल फोन रखने की इजाजत नहीं होगी।

उन्होंने सभी केन्द्राधीक्षकों को यह सुनिश्चित करवाने को कहा कि परीक्षा केन्द्र के प्रत्येक कमरे में प्रतिनियुक्त वीक्षकों की जिम्मेवारी होगी कि उनके कक्ष के 25 परीक्षार्थियों के पास कोई भी आनवश्यक सामग्री यथा – मोबाईल ब्लूटूथ,वाई-फाई गैजेट,कैलकुलेटर, स्लाइड रूल, ग्राफ पेपर, चार्ट,इलेक्ट्रोनिक पेन/घड़ी,पेजर,सेल्युलर फोन,ए.टी.एम. कार्ड एवं अन्य कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण उपलब्ध नहीं है। इस आशय का प्रमाण पत्र भी प्रत्येक कमरे के वीक्षक से ले लिया जाए कि उनके कमरे में किसी प्रकार की अनावश्यक सामग्री नहीं पायी गयी है।

उन्होंने कहा कि सभी जोनल दण्डाधिकारी अपने सभी परीक्षा केंद्रों पर प्रतिदिन कम से कम दो बार एवं सुपर जोनल कम से कम एक बार भ्रमण कर परीक्षा केन्द्र के भ्रमण पंजी पर हस्ताक्षर करेंगे।

उन्होंने कहा कि प्रश्नपत्र बंडल का सील खोलने के समय पूरी संवेदनशीलता बरती जाए।

प्रश्नपत्र बंडल खोलने के समय केंद्राधीक्षक स्वयं उपस्थित रहेंगे एवं उनका एक विश्वस्त कर्मी रहेगा, जो प्रश्न पत्र का वितरण कराएगा। उन्होंने कहा कि सभी केन्द्राधीक्षक अपने सभी वीक्षकों एवं कर्मियों के साथ बैठक कर उन्हें अच्छी तरह से इन निर्देशों की जानकारी दे देंगे।

उन्होंने कहा कि परीक्षा केन्द्र के अंदर किसी परीक्षार्थी के पास किसी प्रकार की आपत्तिजनक उपकरण पाया जाता है, तो केन्द्राधीक्षक/स्टैटिक दण्डाधिकारी/गश्ती दण्डाधिकारी/सुपर जोनल दण्डाधिकारी उन्हें नियमानुसार दण्डित करेंगे।

साथ ही उन्होंने सभी केन्द्राधीक्षक को निर्देशित किया कि कोविड-19 के संक्रमण के बचाव हेतु कोविड अनुकूल व्यवहार का अनुपालन परीक्षा केन्द्र पर कराना सुनिश्चित करेंगे।

उन्होंने कहा कि सभी केन्द्राधीक्षक,वीक्षक एवं परीक्षा में संलग्न व्यक्तियों को पूर्वाह्न 7:00 बजे तक अपने-अपने आवंटित परीक्षा केन्द्र पर अनिवार्य रूप से उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही वे परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा संबंधी सभी आवश्यक तैयारी पूर्व में ही कर लेंगे।

उन्होंने कहा कि परीक्षा अवधि में परीक्षा केन्द्र पर उपलब्ध फोटो स्टेट मशीन,कॉपीयर,डुप्लीकेटर आदि मशीन का उपयोग पूर्णतः वर्जित रहेगा।

उन्होंने कहा कि परीक्षा में सम्मिलित होने वाले सभी परीक्षार्थियों के लिए जूता-मोजा पहन कर परीक्षा केन्द्र में प्रवेश करना वर्जित रहेगा,तदनुसार परीक्षार्थी जूता-मोजा के जगह चप्पल पहनकर ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश करेंगे। उन्होंने सभी केन्द्राधीक्षकों को इसका अनुपालन कराने को कहा।

बैठक में अपर समाहर्त्ता विधि व्यवस्था राकेश कुमार रंजन, जिला शिक्षा पदाधिकारी समर बहादुर सिंह,जिला भू-अर्जन पदाधिकारी बालेश्वर प्रसाद एवं संबंधित पदाधिकारी गण उपस्थित थे।

 

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