डी.एम. ने पूर्व से सृजित जमाबंदी में छूटे हुए खाता, खेसरा एवं लगान को अद्यतन करने, पारिवारिक बंटवारा हेतु वंशावली बनाने हेतु शिविर लगाने का दिया निर्देश।
प्रत्येक अंचल में मंगल, बुधवार एवं गुरूवार को लगेगा शिविर
वरीय पदाधिकारी/राजस्व पदाधिकारियों द्वारा किया जाएगा कार्यों का पर्यवेक्षण
सी.ओ. द्वारा अंचलवार पाक्षिक प्रतिवेदन वरीय पदाधिकारी के माध्यम से जिला राजस्व शाखा को कराया जाएगा उपलब्ध
दरभंगा • समाहर्त्ता, दरभंगा राजीव रौशन द्वारा आदेश जारी करते हुए कहा गया कि सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त निदेशानुसार सी.डब्लू.जे.सी नम्बर – 21416/2019 एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में 09 फरवरी 2024 को पारित आदेश के आलोक में मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग द्वारा बिहार रजिस्ट्रीकरण नियमावली, 2008 के नियम – 19 जिसमें विधिवत उपस्थिपित दस्तावेज का अस्वीकृति का प्रावधान है, में उप नियम (XVI) वाद उपनियम (XVII) एवं (XVIII) जोड़ते हुए यह प्रावधान किया गया है कि विक्रेता/दानकर्त्ता के नाम से जमाबंदी कायम होने की स्थिति में ही संबंधित भूमि/संपत्ति का निबंधन किया जायेगा।
पूर्व से सृजित जमाबंदी में छूटे हुए खाता,खेसरा एवं लगान को अद्यतन करने, पारिवारिक बंटवारा हेतु वंशावली शिविर लगाने का निर्देश जिलाधिकारी द्वारा संबंधित अधिकारियों को दिया गया।
उन्होंने कहा कि सप्ताह में न्यूनतम तीन दिन यथा – मंगलवार, बुधवार एवं गुरूवार को हल्का मुख्यालय में शिविर का आयोजन किया जाएगा।
सभी अंचलाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे अपने अंचलों में यथा -पंचायत भवन,ग्राम कचहरी एवं सामुदायिक भवन इत्यादि को हल्का मुख्यालय के रूप में चिन्ह्ति करते हुए शिविर का आयोजन कर उक्त कार्य कराना सुनिश्चित करेंगे।
उन्होंने कहा कि फरिकानों के स्वघोषित वंशावली के साथ बंटवारानामा आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में अंचलाधिकारी द्वारा ऑनलाईन दाखिल खारिज की जायेगी।
उन्होंने कहा कि आपसी बंटवारानामा के आधार पर प्राप्त दाखिल खारिज आवेदन को पूर्व से निर्गत फिफो के प्रावधान से अलग करते हुए प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि पूर्व से सृजित जमाबंदी में छूटे हुए खाता, खेसरा, रकवा एवं लगान को अद्यतन करने हेतु पर्याप्त साक्ष्य के साथ परिमार्जन हेतु आवेदन प्राप्त किया जाएगा।
सभी अंचलाधिकारी को निर्देश दिया गया कि अंचलवार पाक्षिक प्रतिवेदन प्रतिनियुक्त प्रभारी पदाधिकारी के माध्यम से जिला राजस्व शाखा, दरभंगा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
उन्होंने कहा कि उपर्युक्त कार्य के सफल संचालन एवं गहन पर्यवेक्षण प्रखण्डों के वरीय प्रभारी पदाधिकारी एवं जिला राजस्व शाखा में पदस्थापन हेतु प्रतिक्षारत राजस्व अधिकारियों द्वारा किया जाएगा।
गौरतलब हो कि इन्द्रासन साह को बहादुरपुर एवं बहेड़ी अंचल आवंटित किया गया है। वहीं राजीव प्रकाशन राय को बेनीपुर, अलीनगर एवं बिरौल अंचल, कैलाश चौधरी को सिंहवाड़ा एवं जाले अंचल,अवधेश प्रसाद को दरभंगा एवं केवटी अंचल,राकेश कुमार को हायाघाट एवं हनुमाननगर अंचल,विमल कुमार कर्ण को कुशेश्वरस्थान, कुशेश्वरस्थान पूर्वी एवं गौड़ाबौराम अंचल, राम कुमार सिंह, मनीगाछी एवं तारडीह अंचल तथा अखिलेश कुमार को घनश्यामपुर एवं किरतपुर अंचल आवंटित किया गया है।
जिलाधिकारी ने सभी प्रतिनियुक्त राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिया कि आवंटित अंचल अन्तर्गत उपर्युक्त कार्यों का पर्यवेक्षण करना सुनिश्चित करेंगे।