सभा/रैली/जुलूस के लिए आवश्यक गाइडलाइन
दरभंगा जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिलाधिकारी, दरभंगा राजीव रौशन आदेश जारी करते हुए कहा कि लोकसभा आम निर्वाचन, 2024 के अवसर पर राजनैतिक दल के सदस्य/अभ्यर्थी जिले में कार्यरत एकल खिड़की कोषांग में सभा/रैली/जुलूस करने की अनुमति के लिए विहित प्रपत्र में आवेदन समर्पित करेंगे, जिसमें सभा में प्रचार करने वालों की संख्या, लोगों की भीड़, सभा स्थल का विवरण एवं अवधि अंकित करना होगा।
रैली/जुलूस के मामलों में भी लोगों की संख्या व अवधि अंकित करना होगा। यदि सभा स्थल विद्यालय, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय आदि में हो, तो संबंधित विद्यालयों के प्रधानाध्यापक अथवा अन्य प्राधिकार का अनापत्ति प्रमाण पत्र आवेदन के साथ समर्पित किया जाएगा, जिसमें सभा से शैक्षणिक कार्य उक्त तिथि को प्रभावित नहीं होना आदि अंकित हो।
उन्होंने कहा कि यदि सभा स्थल हेतु स्थल निजी हो, तो संबंधित भूमि मालिक का अनापत्ति प्रमाण पत्र आवेदन के साथ संलग्न की जाएगी, जिसमें यह अंकित होना अनिवार्य है कि प्रस्तावित स्थल पर उक्त तिथि एवं समय को उनके द्वारा पूर्व में किन्हीं और को अनापत्ति नहीं दी गई है।
उन्होंने कहा कि रैली/जुलूस के आयोजक को रैली में प्रयुक्त होने वाले वाहनों की संख्या एवं वाहनों का प्रकार आवेदन में अंकित किया जाएगा, जिसमें वाहनों का निबंधन प्रमाण पत्र, चालक अनुज्ञप्ति एवं वाहन के बीमा से संबंधित कागजात निश्चित रूप से उपलब्ध हो।
उन्होंने कहा कि इसके साथ ही आयोजक पर मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों का दृढ़तापूर्वक पालन करने/कराने की जिम्मेवारी होगी। उन्होंने कहा कि इसके अलावा अन्य संबंधित विभागों से अनापत्ति एकल खिड़की कोषांग द्वारा प्राप्त की जाएगी।
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