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दरभंगा  लोकसभा आम निर्वाचन 2024 को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी  राजीव रौशन की अध्यक्षता में कार्यालय कक्ष में स्टैंडिंग कमिटी की बैठक आयोजित की गई।

 

जिला निर्वाचन पदाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्थाई समिति की कमिटी की हुई बैठक

 

दरभंगा  लोकसभा आम निर्वाचन 2024 को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी  राजीव रौशन की अध्यक्षता में कार्यालय कक्ष में स्टैंडिंग कमिटी की बैठक आयोजित की गई।

बैठक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि 14-दरभंगा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के 06-विधानसभा क्षेत्र में मतदान की तिथि 13 मई 2024 को निर्धारित है ।

उन्होंने कहा कि मतदान के अंतिम 48 घंटे पहले निर्वाचन क्षेत्र के लिए न केवल निर्वाचन के दिन योजना के परिप्रेक्ष्य से बल्कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मतदान के लिए कानून व्यवस्था तथा अनुकूल वातावरण निर्माण के दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्वपूर्ण है ।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा -126 के तहत मतदान के समापन हेतु नियत समय के साथ समाप्त होने वाली 48 घंटे की अवधि में प्रचार अभियान समाप्त हो जाएगा ।

 

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा- 126 के अनुपालन हेतु सार्वजनिक बैठक जुलूस, सभा आदि पर प्रतिबंध को कड़ाई से लागू किया जाए। सभी अभ्यर्थी, अभिकर्ता, राजनीतिक कार्यकर्ता इसका अनुपालन सुनिश्चित करेंगे ।

 

निर्वाचन अभियान अवधि के समापन पश्चात निर्वाचन क्षेत्र में कोई भी अभियान नहीं होगा। राजनीतिक कार्यकर्ताओं, पार्टी कार्यकर्ताओं,जुलूस कार्यकर्ताओं,अभियान कार्यकर्ताओं जो निर्वाचन क्षेत्र से बाहर से लाए गए हैं और जो उसे क्षेत्र के मतदाता नहीं है, उन्हें निर्वाचन क्षेत्र में उपस्थित स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन के माहौल के लिए सभी कार्यकर्ता अभियान अवधि समाप्त होने के तुरंत पश्चात निर्वाचन क्षेत्र को छोड़ देंगे।

मतदान समापन समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटे की अवधि के दौरान किसी भी ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

 

मतदान समापन के लिए नियत घंटे के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटे में किसी भी समय आयोजित किसी भी ओपिनियन पोल का कोई भी परिणाम, किसी भी तरीके से प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा प्रकाशित,प्रचारित या प्रसारित नहीं किया जाएगा।

मतदान दिवस पर वाहनों के परिचालन संबंधित विनियमन का अक्षरश: से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। मतदान दिवस पर वाहन के परिचालन के लिए अभ्यर्थी के लिए एक वाहन उनके अभिकर्ता के लिए एक वाहन तथा कार्यकर्ताओं के लिए एक वाहन अनुमान्य है।

 

किसी अभ्यर्थी / उनके एजेंट द्वारा मतदान केन्द्रों और और मतदाताओं को नि:शुल्क वाहन प्रदान करना भ्रष्ट आचरण और कड़ाई पूर्वक निषिद्ध है। मतदान के लिए बूथ पर जाने के लिए स्वयं /परिवार के सदस्यों के निजी वाहनों के मतदान केन्द्रों के 200 मीटर की दूरी के अन्दर अनुमति नहीं दी जाएगी।

मतदान केंद्र के 100 मीटर की दूरी के अंदर मतदान केंद्र या किसी भी सार्वजनिक या निजी स्थान के अंदर कोई प्रचार नहीं किया जा सकता है।

बैठक में उप निर्वाचन पदाधिकारी सुरेश कुमार, उप निदेशक जन-संपर्क सत्येंद्र प्रसाद,प्रशिक्षु आईएएस एवं मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं 14-दरभंगा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन लड़ने वाले राज्य स्तरीय दलों के अध्यक्ष/ प्रतिनिधि उपस्थित थे।

 

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