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जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने मतदान तिथि को 14-दरभंगा, 23-समस्तीपुर (अंश भाग) एवं 06-मधुबनी (अंश भाग) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में लगाया द.प्र.सं की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा 

जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने मतदान तिथि को 14-दरभंगा, 23-समस्तीपुर (अंश भाग) एवं 06-मधुबनी (अंश भाग) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में लगाया द.प्र.सं की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा

 

दरभंगा   भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के द्वारा 16 मार्च 2024 को प्रेस नोट जारी करते हुए लोक सभा आम निर्वाचन, 2024 की विधिवत घोषणा की जा चुकी है।

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 14-दरभंगा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र (79-गौड़ाबौराम, 80-बेनीपुर, 81-अलीनगर, 82- दरभंगा ग्रामीण, 83-दरभंगा एवं 85-बहादुरपुर) एवं 23-समस्तीपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का अंश भाग (78-कुशेश्वरस्थान {अ.जा} एवं 84-हायाघाट) में 13 मई 2024 को मतदान की तिथि निर्धारित की गई है।

वहीं 06-मधुबनी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का अंश भाग (86-केवटी एवं 87-जाले) में 20 मई 2024 को मतदान की तिथि निर्धारित की गई है।

भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के अनुसार उपरोक्त संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मतदान कार्य 7:00 बजे पूर्वाह्न से 6:00 अपराह्न तक होगा।

इसके साथ ही लोक सभा आम निर्वाचन की तिथि की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता भी लागू है।

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोक सभा आम निर्वाचन के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने हैं एवं निरोधात्मक कार्रवाई हेतु स्थायी आदेश निर्गत है।

 

स्वच्छ, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से मतदान संपन्न कराने तथा लोक व्यवस्था बनाए रखने हेतु यह आवश्यक है कि मतदान तिथि को असामाजिक तत्व एवं अपराधियों की गतिविधियों पर पूर्णतया रोक लगाई जाए।

उपरोक्त कारणों को देखते हुए जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा श्री राजीव रौशन ने कहा कि 14-दरभंगा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र (79-गौड़ाबौराम, 80-बेनीपुर, 81-अलीनगर, 82- दरभंगा ग्रामीण, 83-दरभंगा एवं 85-बहादुरपुर) एवं 23-समस्तीपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का अंश भाग (78-कुशेश्वरस्थान {अ.जा} एवं 84-हायाघाट) में मतदान के दिन 13 मई 2024 को तथा 06-मधुबनी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का अंश भाग (86-केवटी एवं 87-जाले) में मतदान के दिन 20 मई 2024 को लोक सभा चुनाव-2024 के दौरान शांति व्यवस्था एवं लोक व्यवस्था बनाए रखने हेतु तत्काल कार्रवाई किया जाय, ताकि निर्वाचन के दौरान मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग भयमुक्त वातावरण में निर्भय होकर कर सकें।

*जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा श्री राजीव रौशन द्वारा द.प्र.स. की धारा-144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्पूर्ण दरभंगा जिला में निम्नलिखित निषेधाज्ञा जारी किया गया हैं* :-

 

*01.* *मतदान के दिन (13 मई) को 14-दरभंगा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र (79-गौड़ाबौराम, 80-बेनीपुर, 81-अलीनगर, 82- दरभंगा ग्रामीण, 83-दरभंगा एवं 85-बहादुरपुर) एवं 23-समस्तीपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का अंश भाग (78-कुशेश्वरस्थान {अ.जा} एवं 84-हायाघाट) में तथा मतदान के दिन 20 मई 2024 को 06-मधुबनी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का अंश भाग (86-केवटी एवं 87-जाले) में 05:00 बजे पूर्वाह्न से 07:00 अपराह्न तक सभी प्रकार के वाहनों (दो पहिया वाहन सहित) का परिचालन पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा*।

 

*उक्त निषेधाज्ञा निम्नलिखित श्रेणी में आने वाले वाहनों के मामलों में अपवाद स्वरूप शिथिल रहेगा।*

 

*01.* शासकीय कार्य में प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी/ मतदान दल के उपयोग हेतु वाहन।

 

*02.* आकस्मिक चिकित्सा हेतु मरीज के साथ एंबुलेंस का परिचालन एवं अन्य आवश्यक सेवाओं जैसे विद्युत, दुग्ध, वैन, पानी का टैंकर आदि।

 

*03.* निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के मतदान के दिन उपयोग हेतु *निर्वाची पदाधिकारी से प्राप्त परमिट युक्त वाहन* जिस पर चालक सहित पाँच व्यक्ति से अधिक न हो तथा उससे मतदाता के ढ़ोने का कार्य नहीं लिया जा रहा हो।

 

*04.* *निजी वाहन मालिक के स्वयं एवं परिवार के सदस्यों के लिए मतदान हेतु मतदान केन्द्र की 200 मीटर की परिधि के बाहर तक जाने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले वाहन*।

 

*05.* निश्चित रूट पर एवं निश्चित बिंदु से निश्चित बिंदु तक चलने वाले पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाहन जैसे – बस।

 

*06.* बीमार एवं रुग्ण व्यक्तियों द्वारा अपने प्रयोग में लाए जाने वाले वाहन।

 

*07.* रेलवे स्टेशन एवं बस स्टैंड आदि पर जाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले रिक्शा एवं अन्य वाहन जिसे टाला नहीं जा सकता है।

 

उन्होंने थाना एवं गश्ती-सह- ई.वी.एम/वीवीपैट संग्रह दल के दण्डाधिकारी/पुलिस पदाधिकारी एवं अनुमण्डल पदाधिकारी/अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी/नगर पुलिस अधीक्षक उक्त का दृढ़ता पूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा। इस आदेश का उल्लंघन करने पर भा.द.वि. की धारा-188 एवं द.प्र.स की धारा-195 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

 

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