मोटर वाहन दुर्घटना से मृत व्यक्ति के आश्रितो को मिला 05-05 लाख रुपये का मुआवजा
दरभंगा प्रमण्डल स्तर नवगठित मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, दरभंगा प्रमण्डल दरभंगा में अध्यक्ष राज कुमार प्रसाद द्वारा नन हिट एवं रन संबंधित मामले जिसमें मोटर वाहन दुर्घटना में मृत व्यक्ति एवं गंभीर रूप से घायलों के आश्रितों को मुआवजे भुगतान करने का प्रावधान है। के मामले की सुनवाई करते हुए आज तीन वादों की सुनवाई करते हुए मृतक के आश्रित को 05-05 (पाँच-पाँच) लाख रुपये भुगतान करने का आदेश पारित किया गया।
उन्होंने कहा कि वाहन दुर्घटना में मृत व्यक्ति के आश्रितों को मुआवजा की राशि का भुगतान प्रतिवादी के द्वारा किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि आज तीन मामलों यथा – दरभंगा जिला के घनश्यामपुर प्रखण्ड के नारी ग्राम निवासी मो. अली, पिता – राजा हुसैन, मधुबनी जिला के बेनीपट्टी प्रखण्ड के मतरहरी ग्राम निवासी रीमा कुमारी, पति स्व. अरविन्द ठाकुर तथा मधुबनी जिले के ही भच्छी ग्राम निवासी दिलीप यादव, पिता-गंगा राम यादव के द्वारा दायर मामलों का निष्पादन किया गया।
न्यायाधिकरण की सचिव सुश्री निशा राज द्वारा बताया गया कि परिवहन विभाग, बिहार पटना द्वारा प्रमण्डल स्तर पर मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण का गठन किया गय है।
उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा 01 मार्च 2024 को माननीय अध्यक्ष महोदय की नियुक्ति की गई है, जिसके पश्चात न्यायाधिकरण के समक्ष दाखिल आवेदनों का निष्पादन त्वरित गति से की ज रही है।
उन्होंने बताया कि पूर्व में भी इस प्रकार के 05 मामले की सुनवाई करते हुए मृतक के आश्रितों को 05-प5 लाख राशि के मुआवजे का भुगतान करने संबंधी आदेश माननीय अध्यक्ष द्वारा पारित करते हुए मामले का निष्पादन किया गया है।