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बिहार मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण दरभंगा प्रमंडल दरभंगा के द्वारा वाद संख्या 201/2024 को किया समाधान

बिहार मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण दरभंगा प्रमंडल दरभंगा के द्वारा वाद संख्या 201/2024 को किया समाधान

 

दरभंगा  बिहार मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण दरभंगा प्रमंडल दरभंगा के अध्यक्ष श्री राजकुमार प्रसाद द्वारा बताया गया कि प्रस्तुत आवेदन एमभी एक्ट-1988 संशोधित की धारा 164 के अधीन 01 मार्च 2024 को आवेदक नाथो महतो ने अपने पुत्र की मृत्यु की क्षतिपूर्ति हेतु विपक्षी बीमा कंपनी Iffco Tokio General Insurance Co .Ltd के विरुद्ध नो फॉल्ट लायबिलिटी के सिद्धांत पर क्षतिपूर्ति पाने का दावा किया है एवं मामले को सेटलमेंट के लिए एक आवेदन एमभी एक्ट 1988 संशोधित की धारा 149 के अधीन दाखिल किया है।

उन्होंने कहा कि विपक्षी इस वाद में उपस्थित है परंतु वादी के प्रस्ताव को निर्धारित अवधि के अंदर स्वीकार नहीं किया।
वाद का अवलोकन किया, वाद का संक्षिप्त तथ्य है की 22 नवंबर 2023 को लगभग 10:00 बजे पूर्वाह्न मृतक प्रदीप कुमार मोटरसाइकिल से मुजफ्फरपुर से घर आने के क्रम में लाट वासेपुर स्थित डोभी पुल एनएच-28 पर एक स्कॉर्पियो के चालक की लापरवाही से प्रदीप कुमार के मोटरसाइकिल में जोरदार धक्का मार दिया, जिससे प्रदीप कुमार बुरी तरह जख्मी हो गया और घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई।
इसी घटना को लेकर वादी नाथो महतो ने अपने पुत्र की मृत्यु से होने वाली क्षतिपूर्ति के लिए वाद दाखिल किया है।
आवेदक का आवेदन एमभी एक्ट 1988 संशोधित की धारा 164 के अंतर्गत स्वीकार किया जाता है, दुर्घटना के समय वाहन विपक्षी कंपनी Iffco Tokio General Insurance Co .Ltd के द्वारा विमित था।
इसलिए विपक्षी बीमा कंपनी 05 लाख रुपये क्षतिपूर्ति का भुगतान आवेदक नाथो महतो या मृतक की माता निर्मला देवी के पक्ष में चेक के माध्यम से एक माह के अंदर करने का निर्देश दिया* ।
उन्होंने कहा कि उक्त बीमा कंपनी द्वारा उक्त राशि को आवेदक के पक्ष में एक माह के भीतर भुगतान नहीं करने पर आवेदक उक्त राशि को प्राप्त करने के लिए विधि के प्रक्रिया के अनुसार स्वतंत्र हैं।

 

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