सिपाही भर्ती परीक्षा को कदाचार रहीत, स्वच्छ एवं पवित्रता के साथ कराने के लिए जिलाधिकारी ने दिए कई आवश्यक निर्देश
*11:00 के बाद परीक्षा केन्द्र में प्रवेश नहीं*
*चार स्तरीय दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति*
मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक सामान ले जाने पर प्रतिबंध
मुन्ना भाई पर जिला प्रशासन की रहेगी पैनी नजर

जिलाधिकारी दरभंगा राजीव रौशन द्वारा केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) द्वारा 07,11,18,21,25,28 अगस्त 2024 को आयोजित बिहार पुलिस में सिपाही संवर्ग (सामान्य/सशस्त्र) परीक्षा को लेकर स्टैटिक दण्डाधिकारी,जोनल दण्डाधिकारी, सुपर जोनल दंडाधिकारी, केन्द्राधीक्षक एवं अन्य संबंधित दण्डाधिकारी को ब्रिफिंग की गयी।
*डी एम ने कहा कि 07,11,18,21,25 और ,28 अगस्त 2024 को सिपाही भर्ती परीक्षा एक पाली यथा-पूर्वाह्न 12:00 बजे से 02ः00 बजे अपराह्न तक आयोजित होगी*।
*उन्होंने सभी दण्डाधिकारी को कहा कि परीक्षा केन्द्रों पर* *अभ्यर्थियों का रिपोर्टिंग समय 09ः30 बजे पूर्वाह्न से है और पूर्वाहन 11:00 के बाद किसी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा*।
परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों को पूर्वाह्न 9:30 बजे से सघन जाँच के साथ एडमिट कार्ड पर लगे फोटो एवं फोटो युक्त पहचान पत्र के साथ मिलान करते हुए प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।
उन्होंने कहा कि परीक्षा में संलग्न सभी कर्मी यथा-केन्द्राधीक्षक दंडाधिकारी/वीक्षक/ लिपिक/ चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी प्रत्येक परीक्षा दिवस को पूर्वाह्न 07:30 बजे तक परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे।
परीक्षा अवधि की समाप्ति के पूर्व किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा भवन छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी,चाहे उसने अपने उत्तर पुस्तिका वीक्षक के पास जमा क्यों न कर दी हो।
उन्होंने सभी केन्द्राधीक्षकों को निर्देश दिया कि सभी कमरे में घड़ी एवं बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ।परीक्षार्थियों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो । परीक्षा केन्द्र पर निश्चित रूप से वीडियोग्राफी जनरेटर आदि की व्यवस्था करने का निर्देश दिया। परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व से ही परीक्षा समाप्त होने तक लगातार सभी प्रक्रियाओं तथा परीक्षा कक्षों में परीक्षा प्रक्रिया में अभ्यर्थियों के चेहरे पर विशेष ध्यान देते हुए वीडियोग्राफी की जायेगी।
उन्होंने कहा कि किसी भी परीक्षार्थी को ई-प्रवेश पत्र और बिना फोटो पहचान पत्र के किसी भी परिस्थिति में परीक्षा केन्द्र के अन्दर प्रवेश करने नहीं दिया जायेगा।
परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र/हॉल/कक्ष में अपने साथ मोबाईल फोन, ब्लूटूथ एवं अन्य किसी तरह का कदाचारिता से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक सामग्री लेकर प्रवेश नहीं करने देंगे।
केन्द्राधीक्षक एवं वीक्षक अपने पास मोबाईल फोन एवं इलेक्ट्रोनिक उपकरण नहीं रखेंगे।
उन्होंने कहा कि परीक्षा अवधि में अभ्यर्थियों की फोटोग्राफी करायी जाएगी।
केन्द्राधीक्षकों को निर्देश दिया गया है कि परीक्षा केन्द्र पर मुख्य द्वार के पास महिला एवं पुरुष परीक्षार्थियों के चिट-पूर्जा एवं इलेक्ट्रॉनिक सामग्रियों जाँच हेतु घेरा बनाकर परीक्षार्थियों को अच्छी तरह से छान-बीन (फ्रिस्किंग) कराकर ही परीक्षा कक्ष में भेजा जाए।
सभी संबंधित दण्डाधिकारी को सख्त निर्देश दिया गया है कि उक्त परीक्षा में फर्जी परीक्षार्थी या ऐसे परीक्षार्थी जो कदाचार करते पकड़े जाते हैं, तो उनके विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।
जिलाधिकारी द्वारा सभी केन्द्राधीक्षक, स्टैटिक दण्डाधिकारी, जोनल दण्डाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं परीक्षा कार्य से जुड़े अन्य सभी पदाधिकारी/कर्मी को उक्त परीक्षा को हर हाल में शांतिपूर्ण, कदाचारविहीन एवं सुचारू पूर्वक संचालन कराना सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया। सभी परीक्षा केदो पर जैमर, वीडियोग्राफी सीसीटीवीसे निगरानी की जाएगी ।
जिलाधिकारी ने कहा कि किसी और के बदले कोई और परीक्षा में सम्मिलित न हो इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। वीक्षक की नियुक्ति रैन्डेमाजेशन के माध्यम से होगी । वीक्षक अपने कमरे में लगातार भ्रमण करते हुए कदाचार रहित एवं पवित्रता के साथ परीक्षा संपन्न करेंगे।
अभ्यर्थियों का चश्मा, कॉलर, बटन इन सबों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है।
उन्होंने सभी केन्द्राधीक्षक को कहा कि गाइडलाइन अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।
जिलाधिकारी ने कहा कि परीक्षा केंद्र पर प्राय: यह देखा जाता है कि बायोमेट्रिक करने वाले कर्मी परीक्षा केंद्र परिसर तथा कक्ष में मोबाइल लेकर यत्र-तत्र घूमते रहते हैं जो कदाचार की श्रेणी में है, केन्द्राधीक्षक इस पर ध्यान देंगे ।
उक्त बैठक में अपर समाहर्ता नीरज कुमार दास,अपर समाहर्ता विधि व्यवस्था राकेश रंजन, अपर समाहर्ता आपदा सलीम अख्तर,अपर समाहर्ता विभागीय जांच कुमार प्रशांत, सत्येंद्र प्रसाद उप निदेशक सूचना एवं जनसंपर्क, वरीय कोषागार पदाधिकारी शम्भू कुमार आर्य, जिला शिक्षा पदाधिकारी समर बहादुर एवं सभी केन्द्राधीक्षक, स्टैटिक दण्डाधिकारी, जोनल दण्डाधिकारी व अन्य संबंधित पदाधिकारीगण उपस्थित थे।
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