• श्रम संसाधन विभाग के धावा दल ने बाल श्रमिक को कराया गया विमुक्त    !! सघन जाँच अभियान के दौरान धावा दल की टीम द्वारा  मंगलम स्वीट्स एंड नमकीन, देकुली बहादुरपुर से 01 बाल श्रमिक को विमुक्त कराया गया।   • { ajit कुमार सिंह की रिपोर्ट }

श्रम संसाधन विभाग के धावा दल ने बाल श्रमिक को कराया गया विमुक्त

 

दरभंगा  श्रम अधीक्षक,   किशोर कुमार झा ने बताया गया कि बहादुरपुर प्रखण्ड के श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी  सहाना प्रवीण के नेतृत्व में बहादुरपुर प्रखण्ड, दरभंगा के विभिन्न दुकानों एवं प्रतिष्ठानों में धावा दल की टीम द्वारा सघन जाँच अभियान चलाया गया।

 

सघन जाँच अभियान के दौरान धावा दल की टीम द्वारा  मंगलम स्वीट्स एंड नमकीन, देकुली बहादुरपुर से 01 बाल श्रमिक को विमुक्त कराया गया।

विमुक्त बाल श्रमिक को बाल कल्याण समिति के समक्ष उपस्थापित कर निर्देशानुसार उन्हें बाल गृह में रखा गया है।

बाल एवं किशोर श्रम ( प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 के तहत नियोजक के विरुद्ध संबंधित थाने में प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है।

श्रम अधीक्षक  किशोर कुमार झा ने बताया कि बाल श्रमिकों से किसी भी दुकान या प्रतिष्ठान में कार्य कराना बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 के अंतर्गत गैरकानूनी है तथा बाल श्रमिकों से कार्य कराने वाले व्यक्तियों को 20 हजार रुपये से 50 हजार रुपये तक का जुर्माना और दो वर्षों तक के कारावास का प्रावधान है ।

श्रम अधीक्षक के द्वारा बताया गया कि पात्र बाल श्रमिक को शैक्षणिक पुनर्वास के अतिरिक्त तीन हजार रुपया की तत्काल सहायता राशि तथा  मुख्यमंत्री राहत कोष से पच्चीस हजार रूपए की राशि भी दी जाती है,जिसे उनके अठारह वर्ष की आयु पूरी करने की अवधि तक का एफडी कराया जाता है, जो उनके आगे की पढ़ाई या अन्य कार्यों में मदद के लिए प्राप्त होता है ।

इसके अतिरिक्त उनके परिवार को प्राथमिकता के आधार पर विभिन्न विभागों की कल्याणकारी योजनाओ से आच्छादित भी कराया जाता है,जिसकी मॉनिटरिंग जिलाधिकारी के द्वारा प्रत्येक माह के जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक में विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों से की जाती है।

विदित हो की वित्तीय वर्ष 2024-25 में दरभंगा जिले के विभिन्न प्रखंडों से धावा दल के द्वारा अब तक 09 बाल श्रमिकों को विमुक्त कराकर उनका पुनर्वासन लगातार कराया जा रहा है।

धावा दल की टीम के द्वारा आज बहादुरपुर प्रखण्ड दरभंगा के विभिन्न क्षेत्रों एवं सभी दुकान एवं प्रतिष्ठान में सघन जांच की गई तथा सभी नियोजको से किसी भी बाल श्रमिक को नियोजित नहीं करने हेतु एक शपथ पत्र भरवाया गया।

उन्होंने कहा कि आज की इस धावा दल टीम के सदस्य के रूप में प्रेम कुमार साह, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी जाले, नीतीश कुमार श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी किरतपुर के साथ प्रयास संस्था से नारद मंडल कार्ड्स संस्था से नारायण कुमार मजमुदार एवं अन्य शामिल थे।

श्रम अधीक्षक के द्वारा बताया गया कि धावा दल नियमित रूप से प्रत्येक सप्ताह संचालित होगा तथा दरभंगा शहर के अलावा सभी अनुमंडल मुख्यालय एवं प्रखंड मुख्यालयों में भी धावा दल संचालित किया जाएगा तथा बाल श्रमिकों को नियोजित करने वाले नियोजकों के विरूद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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