कोठिया पंचायत की मुखिया को पदमुक्त किया गया l

राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार पटना द्वारा दिनांक 23.10.2024 को वाद संख्या 18/2024 ( जितेंद्र प्रसाद बनाम साबा प्रवीण) में आदेश पारित किया गया जिसमें बिहार पंचायत राज अधिनियम -2006 की धारा -135 सह पठित धारा – 136 (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों के अधीन दरभंगा जिला के केवटी प्रखंड अंतर्गत कोठिया पंचायत की मुखिया साबा प्रवीण उर्फ़ साबा खातून को बिहार पंचायत राज अधिनियम -2006 की धारा – 136(1)(क) के तहत अयोग्यता होने के बावजूद तथ्यों को छुपाते हुए, गलत शपथ पत्र के आधार पर निर्वाचन में भाग लेकर चुनाव में विजयी होने के आरोप में तत्काल प्रभाव से पद से पदमुक्त कर दिया गया l तथ्यों को छुपाने एवं गलत शपथ पत्र हेतु बिहार पंचायत राज अधिनियम – 2006 की धारा 125 (क) के प्रावधानों तथा अन्य सुसंगत धाराओं के अधीन तथा भारतीय नागरिक नही रहने के बावजूद भारत में होनेवाले निर्वाचन में भाग लेने के आरोप में कानूनी कार्रवाई करने की आदेश पारित की गईं है l वादी जितेंद्र प्रसाद की ओर से उनके विद्वान् अधिवक्ता श्रवण कुमार यादव ने अपने शानदार तर्कों एवं बिहार पंचायत राज अधिनियम -2006 की धारा – 136 (1) (क) के तहत अयोग्यता एवं नागरिकता अधिनियम 1954 की धारा- 9 के तहत भारतीय नागरिकता का त्यजन नियम के आधार पर मुखिया को पद से पदमुक्त करने की दलील रखी l प्रतिवादी साबा प्रवीण के विद्वान् अधिवक्ता केदार झा ने बचाव में अपनी दलील रखी l
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