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महापर्व छठ व्रत को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने को लेकर जिलाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक के द्वारा संयुक्त आदेश जारी   • महत्वपूर्ण छठ घाटों पर सादे लिवास में भी पुलिस वालों की प्रतिनिनियुक्ति।  • छठ घाटों एवं पूजा स्थलों पर पटाखा छोड़ने पर प्रतिबंध • नाव के परिचालन पर रोक  • आदेश का उल्लंघन करने पर होगी विधि संवत कारवाई।  • छठ घाटों पर बच्चों तथा बुजुर्गों का विशेष ख्याल रखें।  • गहरे पानी में नहीं जाएं  • छठ घाटों के बैरिकेडिंग के पार नहीं करें । • सजग तथा सावधान रहें।

महा आस्था का महापर्व छठ व्रत को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने के लिए जिलाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक के द्वारा संयुक्त आदेश जारी किया गया है।

 

• संयुक्ताआदेश में 736 स्थलों पर हुई पर दण्डाधिकारी व पुलिस पदाधिकारी और काफी संख्या में पुलिस बलों की प्रतिनियुक्ति

• महत्वपूर्ण छठ घाटों पर सादे लिवास में भी पुलिस वालों की प्रतिनिनियुक्ति।

• एसडीआरएफ टीम और आपदा मित्र की भी तैनाती

• शहरी क्षेत्रान्तर्गत श्रद्धालुओं की भीड़ एवं छठ घाटों पर सतत् निगरानी रखने हेतु सेक्टर का गठन करते हुए किया गया सेक्टर पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति

• छठ घाटों एवं पूजा स्थलों पर पटाखा छोड़ने पर प्रतिबंध

• नाव के परिचालन पर रोक

• आदेश का उल्लंघन करने पर होगी विधि संवत करवाई।

क्विक रिस्पांस टीम का गठन

जिला नियंत्रण कक्ष का दूरभाष संख्या 06272 -240600

 

 

दरभंगा  जिला दण्डाधिकारी  राजीव रौशन एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा जगुनाथ रेड्डी जला रेड्डी द्वारा संयुक्तादेश जारी। इस वर्ष छठ पूजा 05 नवम्बर से 08 नवम्बर 2024 तक मनाई जायेगी ।

उल्लेखनीय है कि 05 नवम्बर 2024 को नहाय खाय,06 नवम्बर को खरना, 07 नवम्बर को पहला अर्घ्य एवं 08 नवम्बर को प्रातः में दूसरा अर्घ्य तथा पारण निर्धारित है।

 

 

संयुक्ताआदेश में लहेरिया सराय, कोतवानी ओ.पी., विश्वविद्यालय, सदर, बहादुरपुर, सिमरी, सिंहवाड़ा, जाले, कमतौल, केवटी, बिरौल, बहेड़ा, मनीगाछी, अलीनगर आदि थाना अध्यक्ष को विशेष रूप से निगरानी करने का सख्त निर्देश दिया गया है।

बाजारों एवं भीड़-भाड़ वाले स्थानों में गुण्डा तत्वों, असामाजिक तत्वों पर कड़ी निगरानी रखने के लिए काफी संख्या में पुलिस वालों की तैनाती की गई है।

 

जिला संयुक्तादेश में वर्ष 2007 से विभिन्न प्रखण्डों में घटित संप्रदायिक विवाद का उल्लेख करते हुए, वैसे स्थलों पर विशेष निगरानी एवं सतर्कता बरतने का निर्देश सभी संबंधित थाने को दिया है।

 

सभी थानाध्यक्ष, यातायात दरभंगा संयुक्ता आदेश निर्गत के तिथि से ही छठ पूजा की समाप्ति तक सभी चौक-चौराहों एवं छठ घाट जाने वाले मार्गों तथा भीड़-भाड़ वाले चौक-चौराहों पर प्रातः 06ः00 बजे से रात्रि 12ः00 बजे तक यातायात पुलिस की प्रतिनियुक्ति करने का निर्देश दिया गया है। सभी प्रतिनियुक्ति दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी स्वंय भ्रमणशील रहकर इसका अनुश्रवण करते हुए यातायात व्यवस्था एवं विधि-व्यवस्था संधारित करेगे।

पर्व के अवसर पर असामाजिक तत्वों/गुण्डा तत्वों एवं साम्प्रदायिक तत्वों के विरूद्ध पूर्व में ही निरोधात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। इसलिए सभी थानाध्यक्ष/ओ.पी. अध्यक्ष ऐसे तत्वों के विरूद्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत कार्रवाई करेंगे, ताकि किसी प्रकार की अशांति अथवा तनाव होने पर ऐसे तत्वों की गिरफ्तारी कर कठोर कार्रवाई करने से नहीं हिचकेंगे।।

जिलाधिकारी ने सभी थानाध्यक्ष/ओ.पी. अध्यक्ष को अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत शांति समिति की बैठक कर लेने का निर्देश दिया गया तथा शांति समिति की बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का निश्चित रूप से नाम एवं मोबाईल नम्बर का संधारण कर लेंगे।

इसके साथ ही सभी थानाध्यक्ष को अपने थानान्तर्गत महत्वपूर्ण छठ घाटों पर वाच टावर एवं सी.सी.टी.वी. कैमरा एवं अफवाह फैलाये जाने से उत्पन्न आकस्मिक भगदड़ की घटनाओं की रोकथाम हेतु ध्वनि विस्तारक यंत्र के साथ-साथ पुलिस पदाधिकारी एवं बल की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। इसके साथ ही यह सुनिश्चित करेंगे कि छठ घाट के आस-पास बड़ी एवं छोटी वाहन का परिचालन एवं पार्किग नहीं रहे।

उन्होंने कहा कि छठ घाटों एवं इसके इर्द-गिर्द पटाखा बेचने एवं छठ घाटों पर पटाख छोड़ने पर रोक लगाया गया है। इसलिए सभी थानाध्यक्ष, पुलिस निरीक्षक, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी एवं अनुमण्डल पदाधिकारी इसका अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।।

उन्होंने छठ पूजा के अवसर पर विधि व्यवस्था संधारित रखने हेतु जिले के सभी संवेदनशील स्थलों सहित 736 स्थलों पर दंडाधिकारी एवं पुलिस बलों की प्रतिनियुक्ति की गई है। इसके अतिरिक्त यदि किसी स्थानों पर बल की प्रतिनियुक्ति की आवश्यकता हो, तो थानाध्यक्ष अपने स्तर से पुलिस बल एवं ग्रामीण पुलिस की प्रतिनियुक्ति करेंगे।

 

उन्होंने कहा कि उक्त पर्व के अवसर पर 05 नवम्बर से 08 नवम्बर 2024 तक दरभंगा, समाहरणालय में जिला नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गयी हैं, जिसका दूरभाष नम्बर – 06272-240600 है। जिला नियंत्रण कक्ष के वरीय प्रभार में उप विकास आयुक्त रहेंगे।

इसके साथ ही शहरी क्षेत्र के 03 महत्वपूर्ण छठ घाट यथा – गंगासागर पोखर छठ घाट, हराही पोखर छठ घाट एवं किलाघाट पुल नदी छठ घाट पर सहायक नियंत्रण कक्ष बनाया गया है। इन सभी घाटों पर एनडीआरएफ की टीम तैनात रहेगी।

सिविल सर्जन, दरभंगा को निर्देश दिया कि छठ पर्व के दौरान जिला नियंत्रण कक्ष के साथ-साथ सभी प्रमुख छठ घाटों पर वे अपने स्तर से एक एम्बुलेंस एवं आवश्यक दवाओ के साथ मेडिकल टीम की प्रतिनियुक्ति करना सुनिश्चित करेंगे।

अग्नि शाम पदाधिकारी, दरभंगा को निर्देश दिया कि अग्नि शाम वाहन की प्रतिनियुक्ति सभी सुविधाओं के साथ जिला नियंत्रण कक्ष में करना सुनिश्चित करेंगे। इसके साथ ही पर्यवेक्षक, भी.एच.एफ, दरभंगा को छठ पर्व के अवसर पर भी.एच.एफ कन्ट्रोल सहित जिला के सभी थाना के वितन्तु सेट खुला रखने का निर्देश दिया गया एवं उक्त पर्व के अवसर पर लगातार खैरियत प्रतिवेदन देना सुनिश्चित करेंगे।

 

कार्यपालक अभियंता, शहरी विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, दरभंगा एवं बेनीपुर को निर्देश दिया गया कि वे अपने क्षेत्रान्तर्गत छठ घाटों पर पूजा समितियों द्वारा लगाये गये विद्युत आपूर्ति की जाँच सुरक्षा के दृष्टिगत पूर्व में ही करना सुनिश्चित करेंगे, यदि विद्युत आपूर्ति में किसी प्रकार की त्रुटि हो तो पूजा समितियों से समन्वय कर उसे ठीक करना सुनिश्चत करेंगे।

सभी अंचलाधिकारी को अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत नदी एवं खतरनाक तालाब घाटों पर मोटर/नाव एवं नाविक को महाजाल, रस्सा, गोताखोर इत्यादि के साथ प्रतिनियुक्त करने का निर्देश दिया गया। साथ ही प्रभारी पदाधिकारी, जिला आपदा प्रबंधन, दरभंगा से समन्वय कर लाईप जैकेट इत्यादि की व्यवस्था भी पूर्व से ही कर लेंगे।

इसके साथ ही सभी अनुमण्डल पदाधिकारी, अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, थानाध्यक्ष, ओ.पी. अध्यक्ष को उक्त पर्व को शांतिपूर्वक सम्पन्न कराने का निर्देश दिया गया।

उन्होंने नगर आयुक्त, दरभंगा नगर निगम के साथ-साथ् सभी नगर परिषद्/नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी तथा सभी अनुमण्डल पदाधिकारी, प्रखण्ड विकास पदाधिकरी, अंचलाधिकारी को अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत सभी छठ घाटों की साफ-सफाई करवाने का निर्देश दिया तथा छठ घाटों पर खतरनाक भाग एवं गहरे पानी से पहले बाँस-बल्ला से घेरा बनाकर उस पर लाल झण्डी लगवाने का निर्देश दिया।

 

 

संयुक्ता आदेश में बताया गया है कि किसी भी स्तर से बरती गयी लापरवाही, कर्त्तव्यहीनता माना जायेगा तथा उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।

सभी प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी तथा बल को निर्देश दिया गया कि वे 06 नवम्बर के पूर्वाह्न 10:00बजे में ही अपने कर्तव्य स्थल पर योगदान देंगे तथा छठ पर्व की समाप्ति के बाद निर्देशानुसार अपने कर्त्तव्य स्थल को छोड़ेगे।

सभी प्रखण्ड के वरीय प्रभारी पदाधिकारी को अपने-अपने प्रखण्ड के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी एवं थानाध्यक्ष से समन्वय करते हुए उक्त पर्व को शांतिपूर्वक सम्पन्न कराने का निर्देश दिया गया। साथ ही यदि कोई घटना होने की सूचना प्राप्त होती है, तो तुरंत उस स्थल पर पहुँचकर उसे नियंत्रित करते हुए पर्व को शांतिपूर्वक सम्पन्न करायेंगे।

नगर आयुक्त राकेश कुमार गुप्ता सदर अनुमण्डल के एवं जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी बेनीपुर अनुमण्डल के तथा अपर समाहर्त्ता (आपदा प्रबंधन) शालीम अख्तर बिरौल अनुमण्डल के सम्पूर्ण वरीय प्रभार में रहेंगे। वे संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी से अनुश्रवण एवं समन्वय कर उक्त पर्व को शांतिपूर्ण संपन्न कराना सुनिश्चित करेंगे।

संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी,और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी से समन्वय एवं क्षेत्र भ्रमण कर उक्त पर्व को शांतिपूर्ण संपन्न कराना सुनिश्चित करेंगे।

 

जिला प्रशासन जिले वासियों से अपील करता है कि अफवाहों पर ध्यान ना दें और अफवाह ना फैलाएं  अफवाहों की सूचना जिला नियंत्रण कक्ष को अवश्य दें।

• छठ घाटों पर बच्चों तथा बुजुर्गों का विशेष ख्याल रखें।

• गहरे पानी में नहीं जाएं

• छठ घाटों के बैरिकेडिंग के पार नहीं करें ।

• सजग तथा सावधान रहें।

किसी प्रकार की सूचना और सुझाव जिला नियंत्रण कक्ष की दूरभाष संख्या 06272 -240 600 पर दी जा सकती है*। जिला नियंत्रण कक्ष 24 घंटे कार्यरत रहेगा इसके लिए तीन शिफ्ट में दंडाधिकारी पुलिस अधिकारी तथा काफी संख्या में पुलिस बलों की प्रतिनियुक्ति की गई है।

जिलाधिकारी ने बताया कि छठ पूजा के अवसर पर श्रद्धालुओं के भीड़ एवं छठ घाटों पर सतत् निगरानी रखने हेतु तथा शहरी क्षेत्रान्तर्गत विधि-व्यवस्था संधारण हेतु 06 नवम्बर से 08 नवम्बर (छठ पूजा प्रतिमा विसर्जन तक के लिए) तक 11 सेक्टर में विभाजित किया गया है जिसके लिए काफी संख्या में दंडाधिकारी पुलिस अधिकारी एवं पुलिस वालों की प्रतिनियुक्ति की गई है।

 

 

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