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DARBHANGA 22 दिसम्बर (रविवार) को जिला के 25 परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित होगी सिविल कोर्ट लिपिक (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा 

22 दिसम्बर (रविवार) को जिला के 25 परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित होगी सिविल कोर्ट लिपिक (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा

 

 

 

विधि-व्यवस्था संधारण हेतु श्री विकास कुमार सदर एस.डी.ओ. ने लगाया परीक्षा केन्द्र के 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा

 

दरभंगा   जिलाधिकारी,  राजीव रौशन के आदेशानुसार अनुमण्डल दण्डाधिकारी, सदर  विकास कुमार द्वारा बताया गया कि माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा बिहार के व्यवहार न्यायालय में लिपिक के पद पर नियुक्ति हेतु (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा 22 दिसम्बर 2024 (रविवार) को दो पाली में आयोजित होगी।

प्रथम पाली 10:00 बजे पूर्वाह्न से 12:00 बजे मध्यान्ह तक एवं द्वितीय पाली 2:00 बजे अपराह्न से 4:00 बजे अपराह्न तक* नगर क्षेत्र स्थित 25 परीक्षा केन्द्रों यथा :-बी.के.डी. बालक उच्च विद्यालय (जिला स्कूल), दरभंगा,+2 देशरत्न डॉ. राजेन्द्र प्रसाद बालिका उच्च विद्यालय, दरभंगा, +2 एम.ए.आर. महिला विद्यालय, लालबाग, दरभंगा,एमकेपी विद्यापति उच्च विद्यालय लहेरियासराय दरभंगा,एमएल एकेडमी लहेरियासराय दरभंगा, प्लस टू राज उच्च विद्यालय दरभंगा, प्लस टू सफी मुस्लिम उच्च विद्यालय दरभंगा,एंजल उच्च विद्यालय भिगो दरभंगा, सीएम साइंस कॉलेज दरभंगा, सिंड्रेला इंग्लिश स्कूल एकमी रोड लहेरियासराय दरभंगा, दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज दरभंगा, डॉन बॉस्को स्कूल बीबी पाकर दरभंगा, एचपी सोगरा हसन मेमोरियल उर्दू उच्च विद्यालय दरभंगा, इकरा एकडमी बीबी पाकर दरभंगा, केएस कॉलेज लहेरियासराय दरभंगा, एमके कॉलेज लहेरियासराय दरभंगा, एमएलएसएम कॉलेज दरभंगा, एमएमटीएम कॉलेज दरभंगा, महात्मा गांधी कॉलेज दरभंगा,महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान वाजीतपुर दरभंगा, मारवाड़ी कॉलेज दरभंगा, नागेंद्र झा महिला कॉलेज लहेरियासराय दरभंगा, न्यू होराईजन पब्लिक स्कूल दरभंगा, आरएनएम राजकीय बालिका प्लस टू विद्यालय लहेरियासराय दरभंगा, उच्च माध्यमिक विद्यालय कबीर चौक दरभंगा* में आयोजित की गई है।

उन्होंने कहा कि उक्त परीक्षा केन्द्र पर स्वच्छ, शांतिपूर्ण, कदाचारमुक्त एवं सफलतापूर्वक परीक्षा संचालन कराने हेतु *परीक्षा तिथि को* परीक्षा केन्द्र के आस-पास 200 गज की परिधि में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के तहत निषेधाज्ञा लगाने का निर्देश दिया गया है।

उक्त के आलोक में उपर्युक्त सभी परीक्षा केन्द्र पर विधि-व्यवस्था बनाये रखने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 1973(2) की धारा -144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए परीक्षा केन्द्र के आस-पास 200 गज की परिधि में *परीक्षा तिथि को* निषेधाज्ञा लागू कर दिया गया है।

उन्होंने कहा कि इस आदेश के तहत संबंधित परीक्षा केन्द्र के 200 गज के व्यासार्द्ध (परिधि) में शांति भंग करने के उद्देश्य से पाँच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने, आग्नेयास्त्र या अन्य घातक हथियार, विस्फोटक आदि लेकर चलने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी।

*07:00 बजे पूर्वाह्न से 04:00 बजे अपराह्न तक ध्वनि विस्तारक यंत्र के प्रयोग एवं उपयोग भी निषिद्ध किया गया है*।

उन्होंने कहा कि परीक्षा केन्द्र के अन्दर परीक्षार्थी एवं परीक्षा से संबंधित अन्य सभी व्यक्ति मोबाईल फोन, ब्लूटूथ, वाई-फाई गैजेट, इलेक्ट्रोनिक पेन, पेजर, व्हाइटनर, इरेज़र, ब्लेड, सेल्युलर फोन एवं अन्य कोई भी इलेक्ट्रोनिक्स उपकरण आदि ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वालों पर सुसंगत धाराओं के तहत क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने कहा कि यह आदेश परीक्षा ड्यूटी में प्रतिनियुक्त पदाधिकारी/आरक्षी एवं सैन्य बल के कर्मचारियों जो परीक्षा संचालन कार्य में नियुक्त हो, सरकारी अथवा प्रसाशन द्वारा निर्गत पासधारी, शवयात्रा, धार्मिक जुलूस, शादी-विवाह के कार्यक्रम में शामिल व्यक्तियों के मामले में शिथिल रहेगा।

 

 

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