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• इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2025 के सफल संचालन हेतु ब्रीफिंग

 

• इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2025 के सफल संचालन हेतु ब्रीफिंग

दरभंगा,  प्रेक्षागृह दरभंगा में जिलाधिकारी दरभंगा  राजीव रौशन एवं वरीय पुलिस अधीक्षक  जगुनाथ रेड्डी जला रेड्डी की संयुक्त अध्यक्षता में इंटरमीडिएट वार्षिक सैद्धांतिक परीक्षा 2025 को लेकर केंद्राधीक्षक, एवं दंडाधिकारी को ब्रीफिंग किया गया।

उन्होंने कहा कि 01 फरवरी 2025 से 15 फरवरी 2025 तक दो पालियों में यथा प्रथम पाली पूर्वाह्न 09:30 बजे से अपराह्न 12:45 तथा द्वितीय पाली अपराह्न 02:00 बजे से 05:15 बजे अपराह्न तक निर्धारित कार्यक्रमानुसार आयोजित होगी।

सभी केन्द्राधीक्षक / वीक्षक कर्मी प्रत्येक परीक्षा तिथि को 07:00 बजे पूर्वाह्न में अपने परीक्षा केन्द्र पर अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेंगे।

सभी परीक्षा केंद्र के सम्बद्ध वीक्षक परीक्षा में एक दिन पूर्व परीक्षा केंद्र पर योगदान करेंगे तथा केन्द्राधीक्षक योगदान करनेवाले सभी वीक्षक को परीक्षा संचालन निर्देशिका में दिए गए निदेश से अवगत करा देंगे ।

परीक्षा तिथि को केंद्र पर प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी की सहमति से केन्द्राधीक्षक यह सुनिश्चित करेंगे कि कौन वीक्षक किस कमरे में प्रतिनियुक्ति होंगे,किसी भी परिस्थिति में गैर शिक्षक एवं अन्य ,जिस विद्यालय के परीक्षार्थी के परीक्षा केंद्र में सम्बद्ध हो तो उस विद्यालय के शिक्षक को वीक्षण कार्य में नहीं लगाया जाए।

• उन्होंने कहा कि प्रत्येक 25 परीक्षार्थी पर एक वीक्षक को लगाया जाए एवं एक कमरे में कम-से-कम दो (02) वीक्षक को लगाया जाए।

• वीक्षकों की प्रतिनियुक्ति रेंडमाईजेशन के द्वारा की जायेगी,परीक्षा में संलग्न शिक्षकों/कर्मियों के लिए परिचय पत्र अनिवार्य होगा।

• उन्होंने कहा कि परीक्षा अवधि में कोई शिक्षक/वीक्षक एवं कर्मी परिचय पत्र के बगैर परीक्षा केन्द्र के अंदर नहीं रहेंगे।

बैठने की व्यवस्था इस प्रकार की जायेगी कि परीक्षा कक्ष में एक रोल कोड के सभी परीक्षार्थी क्रमांक के अनुसार आरोही क्रम में परीक्षा में बैठ सकेंगे,ताकि उतरपुस्तिका एवं ओएमआर संग्रह में कोई कठिनाई न हो।

• परीक्षा केन्द्र के बाहर निरोधात्मक सूचना लगाई जाए कि कोई भी छात्र नकल करने वाले उपकरणों के साथ भीतर प्रवेश न करें।

• एक बैंच पर 02 (दो) परीक्षार्थी को बैठने की व्यवस्था है एवं यथासंभव समिति द्वारा जारी दिशानिर्देश का केन्द्राधीक्षक अनुपालन करेंगे।

• परीक्षा केंद्र में परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र एवं अन्य फोटोयुक्त दस्तावेज यथा आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड,पैन कार्ड, ड्राइविंग लाईसेंस,पासपोर्ट तथा फोटो युक्त बैंक पासबुक में से किसी एक दस्तावेज के छायाप्रति जो किसी राजपत्रित पदाधिकारी से अभिप्रमाणित हो,को केन्द्राधीक्षक से पूर्ण रूप से संतुष्ट हो कर परीक्षा केन्द्र के अंदर प्रवेश की अनुमति देंगे। परीक्षा केंद्र में परीक्षार्थी का जूता एवं मौजा के साथ प्रवेश वर्जित रहेगा।

• परीक्षा संचालन मार्गदर्शिका के अनुसार परीक्षा शुरू होने से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में प्रवेश कर लेना आवश्यक है।

परीक्षार्थी को प्रथम पाली 9:00 बजे तक एवं द्वितीय पाली 1:30 तक ही परीक्षा केन्द्र पर प्रवेश की अनुमति दी जायेगी।

इस निर्धारित अवधि के उपरांत किसी भी परिस्थिति में परीक्षार्थी को प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

यदि कोई परीक्षार्थी इस निर्धारित अवधि के उपरांत जबरन परीक्षा केंद्र में प्रवेश का प्रयास करते हैं तो उनके विरुद्ध कदाचार में संलिप्त मनाते हुए उन्हें परीक्षा से निष्काषित कर दिया जाय तथा संबंधित के विरुद्ध स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज कराया जाय।

• इसी प्रकार यदि केन्द्राधीक्षक या कोई भी अन्य कर्मी निर्धारित अवधि के उपरांत किसी परीक्षार्थी के परीक्षा केंद्र में प्रवेश कराते हैं तो उनके विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई के साथ-साथ प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी।

• कदाचारमुक्त वातावरण में परीक्षा संचालन हेतु केन्द्राधीक्षक परीक्षा केंद्र पर निदेशानुसार त्रिस्तरीय सघन तलाशी की व्यवस्था करेंगे यथा प्रथम स्तर पर मुख्य द्वार पर, द्वितीय स्तर पर आवंटित कक्ष में वीक्षकों द्वारा तथा तृतीय स्तर पर परीक्षा प्रारंभ होने के बाद समय समय पर केन्द्राधीक्षक द्वारा परीक्षा केंद्र के सभी कक्ष में तलाशी अभियान चलाकर परीक्षा का स्वच्छ संचालन कराना सुनिश्चित करेंगे।

केन्द्राधीक्षक परीक्षा केन्द्र के प्रवेश द्वार पर आवश्यकतानुसार छात्र / छात्रा का तलाशी अलग अलग कराने की व्यवस्था करेंगे।

• महिला परीक्षार्थी के लिए अलग से घेरा बनाकर महिला वीक्षक / महिला पुलिसकर्मी के द्वारा तलाशी की व्यवस्था करें।

• परीक्षा केन्द्र में प्रवेश करने से पूर्व प्रवेश द्वार पर ही सुनिश्चित कर लिया जाय कि परीक्षार्थियों के पास वैध प्रवेश पत्र,कलम,पेंसिल, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स आदि के अतिरिक्त कोई अनाधिकृत कागजात तथा मोबाईल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण/गैजेट्स नहीं है।

• तलाशी के दौरान निकलने वाले चिट्-पुर्जे को किसी अन्य स्थान पर जाकर नष्ट कर देंगे।

गैर आवश्यक सामग्रियों एवं किसी मोबाईल फोन के साथ प्रवेश वर्जित रहेगा,जिसमें कर्तव्य पर प्रतिनियुक्त शिक्षक एवं अन्य कर्मी अपने साथ परीक्षा कार्य से सबंधित कागजात के अतिरिक्त कोई अन्य कागजात परीक्षा केन्द्र पर नहीं ले जाएंगे, और मोबाइल फोन का भी प्रयोग वर्जित रहेगा।

• केन्द्राधीक्षक वीक्षण कार्य में प्रतिनियुक्त शिक्षक / शिक्षिकाओं से अपने आवंटित परीक्षा कक्ष में सभी परीक्षार्थियों की तलाशी कर घोषणा पत्र प्राप्त करेंगे कि उनके कक्ष में किसी भी परीक्षार्थी के पास कदाचार से संबंधित कोई भी अवांछित वस्तु नहीं है।

केन्द्राधीक्षक परीक्षा केन्द्र पर उपस्थित सभी वीक्षकों से घोषणा पत्र प्राप्त करेंगे कि उनका कोई संबंधी/वार्ड परीक्षार्थी के रूप में इस परीक्षा केन्द्र में सम्मिलित नहीं है।परीक्षा केन्द्र पर मीडिया कर्मी का प्रवेश वर्जित रहेगा।

केन्द्राधीक्षक के सहयोग के लिए शिक्षक, तृतीय एवं चतुर्थी कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की जाए।

बाहरी व्यक्तियों को परीक्षा कार्य में सहयोग हेतु प्रतिनियुक्त नहीं की जाएगी।

उन्होंने कहा कि समिति द्वारा निर्गत प्रवेश पत्र ही मान्य होगा। यदि किसी शिक्षण संस्थान के प्रधान द्वारा किसी भी परीक्षार्थी के निर्गत प्रवेश पत्र में अंकित किसी भी विवरण में अपने स्तर से सुधार / परिवर्तन कर दिया जाता है तो उस सुधार को मान्यता नहीं देते हुए केन्द्राधीक्षक द्वारा मात्र उसके प्रवेश पत्र,रोल शीट तथा उपस्थिति पत्रक में अंकित विवरणी के आधार पर ही परीक्षा में सम्मिलित कराया जायेगा।

 

परीक्षार्थी के प्रवेश पत्र में जेंडर की त्रुटि पाए जाने पर उन्हें प्रवेश पत्र में अंकित परीक्षा केन्द्र पर ही महिला एवं पुरुप परीक्षार्थी को अलग अलग बैठने की व्यवस्था कर परीक्षा में सम्मिलित करायेंगे।

किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाय जब तक कि उस प्रश्न पत्र कि परीक्षा समाप्त ना हो जाए,सिर्फ परीक्षा केन्द्र के भीतर स्थित शौचालय जाने की अनुमति होगी।

एक वीक्षक एवं दो परीक्षार्थी के उपस्थिति में प्रश्न पत्र खोला जायेगा।

• वीक्षक द्वारा प्रश्न-पत्र को खोलने के उपरांत प्रथम पाली के लिए 09:30 बजे तक तथा द्वितीय पाली के लिए 02:00 बजे अपराह्न तक परीक्षार्थी को वितरण करना सुनिश्चित करेंगे।

कदाचारमुक्त परीक्षा संचालन के लिए प्रत्येक परीक्षा कक्ष में प्रश्न पत्र वितरण के पश्चात अवशेष प्रश्न पत्र को संग्रहित कर वीक्षक द्वारा सीलबंद करने के उपरांत ही केन्द्राधीक्षक को दिया जाएगा तथा केन्द्राधीक्षक सीलबंद पैकेट्स को सुरक्षित रूप से अपने निगरानी में रख लेंगे। इसकी सारी जवाबदेही केन्द्राधीक्षक की होगी।

• निरिक्षण के क्रम में इसकी उपेक्षा पाए जाने पर संबंधित वीक्षक एवं केन्द्राधीक्षक पर परीक्षा अधिनियम 1981 के तहत आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

परीक्षा कार्य संचालन के क्रम में आपका यह व्यक्तिगत दायित्व होगा कि आपके द्वारा सुचारू रूप से कदाचाररहित परीक्षा का संचालन कराया जाय और यह भी सुनिश्चित किया जाय कि किसी भी परिस्थिति में सक्षम आदेश के बिना केन्द्राधीक्षक का दायित्व किसी दूसरे व्यक्ति को ना तो हस्तांतरित किया जाय और न ही इस उदेश्य की पूर्ति हेतु प्राधिकृत किया जाय।

 

केन्द्राधीक्षक के सहयोग के लिए नियमानुसार 500 तक परीक्षार्थी वाले केन्द्र पर एक सहायक केन्द्राधीक्षक,500 से 1000 तक परीक्षार्थी वाले केन्द्र पर दो सहायक केन्द्राधीक्षक 1000 से अधिक परीक्षार्थी वाले परीक्षा केन्द्र तीन सहायक केन्द्राधीक्षक की नियुक्ति केन्द्राधीक्षक के द्वारा की जाए।

 

• सभी केन्द्राधीक्षकों को समिति द्वारा निर्गत परीक्षा हेतु मार्गदर्शिका को पूर्ण रूप से अध्ययन कर,दिए गए निर्देश का अक्षरश:अनुपालन करते हुए परीक्षा का सफ़ल संचालन करना सुनिश्चित करेंगे।

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