• वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2025 प्रतिदिन दो पालियों में शुभारंभ
• आज से नगर निगम दरभंगा में 49 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा
• विधि व्यवस्था संधारण हेतु परीक्षा केंद्र के 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू

दरभंगा अपर समाहर्ता जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी अनिल कुमार अपर समाहर्ता/ विभागीय जांच द्वारा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति,पटना द्वारा आयोजित माध्यमिक वार्षिक 2025 परीक्षा केंद्रों यथा-सर्वोदय उच्च विद्यालय गंगासागर एवं मारवाड़ी कॉलेज दरभंगा परीक्षा केंद्रों आदि का निरीक्षण किया।
उन्होंने परीक्षा केंद्रों पर प्रतिनियुक्ति दंडाधिकारी को स्वच्छ, निष्पक्ष और कदाचार मुक्त परीक्षा संचालन करने के लिए निर्देश दिए।
उल्लेखनीय है कि परीक्षा 17,18,19,20,21,22,24 एवं 25 फरवरी 2025 को दो पालियों में यथा -प्रथम पाली पूर्वाह्न 09:30 बजे से 12:45 अपराह्न तक एवं द्वितीय पाली 02:00 बजे अपराह्न से 05:15 बजे अपराह्न तक दरभंगा जिला के शहरी क्षेत्र स्थित स्थित विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर संचालित किया जा रहा है।
परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा के स्वच्छ,शांतिपूर्ण एवं सुचारुपूर्वक संचालन कराने हेतु *प्रत्येक परीक्षा तिथि को* परीक्षा केन्द्र के आस-पास 200 गज की परिधि में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के तहत निषेधाज्ञा लगाने हेतु निर्देशित किया गया है।
वही सभी परीक्षा केन्द्रों पर विधि-व्यवस्था बनाये रखने हेतु सदर अनुमण्डल दण्डाधिकारी, दरभंगा द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 1973(2) की धारा -144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त परीक्षा केन्द्रों के आस-पास 200 गज की परिधि में 17 फरवरी से 25 फरवरी 2025 तक,7:00 बजे पूर्वाह्न से परीक्षा प्रक्रिया संपन्न होने तक निषेधाज्ञा लागू किया गया है।
इस आदेश के तहत संबंधित सभी परीक्षा केन्द्रों के 200 मीटर की (परिधि) में शांति भंग करने के उद्देश्य से पाँच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने, आग्नेयास्त्र या अन्य घातक हथियार, विस्फोटक आदि लेकर चलने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी।
वहीं 07:00 बजे पूर्वाह्न से 04:00 बजे अपराह्न तक ध्वनि विस्तारक यंत्र के प्रयोग एवं उपयोग भी निषिद्ध किया गया है।
परीक्षा केन्द्रों के अन्दर मोबाईल फोन,ब्लूटूथ,वाई-फाई गैजेट, कैलकुलेटर, स्लाइड रूल, ग्राफ पेपर, चार्ट, इलेक्ट्रोनिक पेन/घड़ी, पेजर, सेल्युलर फोन, ए.टी.एम. कार्ड एवं अन्य कोई भी इलेक्ट्रोनिक्स उपकरण आदि ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध है। इस आदेश का उल्लंघन करने वालों पर सुसंगत धाराओं के तहत क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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