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दो बाल श्रमिक को  विमुक्त कराया गया। 

 

दो बाल श्रमिक को  विमुक्त कराया गया।

 

दरभंगा,  श्रम अधीक्षक,  किशोर कुमार झा के निदेश पर आज दरभंगा सदर अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत श्रम संसाधन विभाग के धावा-दल द्वारा बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत बाल श्रमिकों की विमुक्ति हेतु गहन छापेमारी की गई।

• श्रम अधीक्षक किशोर कुमार झा ने बताया कि छापेमारी के क्रम मे 02 बाल श्रमिकों को विमुक्त कराया गया है।

मुरादाबादी चिकेन बिरयानी हाउस,बेलवागंज,दारूभठ्ठी चौक, लहेरियासराय से एक बाल श्रमिक,बजाज सी.एन.जी पेट्रोल मैकेनिक,ईस्माइलगंज,लहेरियासराय, दरभंगा से एक बाल श्रमिक कुल दो बाल श्रमिकों को विमुक्त कराया गया है।

• दोषी नियोजकों के विरुद्ध संबंधित थाना में प्राथमिक दर्ज कराई जा चुकी है।

• नियोजकों से प्रति बाल श्रमिक 20 हजार रूपये की दर से जिला बाल श्रमिक पुनर्वास कल्याण कोष में जमा करने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

उन्होंने बताया कि अधिनियम की धारा 3 एवं 3 ए के उल्लंघन के विरुद्ध उनसे 20 हजार से 50 हजार रूपये जुर्माना वसूली को लेकर आवश्यक कार्रवाई होगी ।

 

उन्होने बताया नियोजक द्वारा बाल श्रमिकों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर से कम भुगतान करने के विरुद्ध 10 गुना मुआवजा के साथ दावा पत्र भी सक्षम न्यायालय में दायर कर दिया जाएगा।

• श्रम अधीक्षक ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में श्रम विभाग द्वारा जिले में विभिन्न नियोजनों में कार्यरत 06 बाल श्रमिकों को अब तक विमुक्त कराया जा चुका है।

 

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