• 20 परीक्षा केंद्रों पर होगी कार्यालय परिचारी की परीक्षा
• परीक्षा केन्द्रों के आस पास 200 मीटर की परिधि में एसडीओ ने लगाया निषेधाज्ञा
दरभंगा जिलाधिकारी राजीव रौशन के संयुक्त आदेश के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी सदर श्री विकास कुमार द्वारा बताया गया कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग,पटना द्वारा 11 मई 2025 (रविवार) को दरभंगा जिला अन्तर्गत कार्यालय परिचारी की प्रारम्भिक परीक्षा 20 केन्द्रों पर 12:00 बजे से 02:00 बजे अपराह्न तक आयोजित करायी जायेगी।
दरभंगा जिला के शहरी क्षेत्र स्थित +2 एम०एल० एकेडमी, लहेरियासराय, दरभंगा,बी०के०डी० राजकीय बालक उच्च विद्यालय (जिला स्कूल), दरभंगा, सी०एम० कॉलेज, दरभंगा , मिल्लत कॉलेज, दरभंगा ,+2 शफी मुस्लिम उच्च विद्यालय, दरभंगा,महारानी कल्याणी कॉलेज,लहेरियासराय, दरभंगा , मरवाड़ी कॉलेज. लहेरियासराय, दरभंगा, एम०एल०एस०एम० कॉलेज, दरभंगा , के एस० कॉलेज, लहेरियासराय, दरभंगा , +2 देशरत्न डॉ० राजेन्द्र प्रसाद बालिका उच्च विद्यालय, दरभंगा , +2 एम०ए०आर०एम० उच्च विद्यालय, लालबाग, दरभंगा , +2 आर०एन०एम० राजकीय बालिका +2 विद्यालय, लहेरियासराय, दरभंगा,+2 राज उच्च विद्यालय, दरभंगा , मुकुन्दी चौधरी उच्च विद्यालय, कादिराबाद, दरभंगा , सुन्दरपुर उच्च विद्यालय, बेला, दरभंगा , मारवाड़ी उच्च विद्यालय, दरभंगा , एम०के०पी० विद्यापति उच्च विद्यालय, लहेरियासराय, दरभंगा , +2 सर्वोदय उच्च विद्यालय, गंगासागर, दरभंगा , एम०आर०एम० कॉलेज, लालबाग, दरभंगा,बंसी दास मध्य विद्यालय,जी०एन०गंज, लहेरियासराय, दरभंगा परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित होगी।
परीक्षा केन्द्रों पर शांति-व्यवस्था बनाये रखने हेतु परीक्षा केन्द्रों के आसपास 200 मीटर की परिधि में परीक्षा के दिन भा०ना०सु० संहिता 2023 की धारा-163 के तहत निषेधाज्ञा लगाने हेतु निदेशित किया गया है।
विकास कुमार, ,अनुमंडल दण्डाधिकारी, सदर, दरभंगा, संहिता 2023 की धारा-153 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त परीक्षा केन्द्रों के 200 मीटर की परिधि में 11 मई 2025 को 07:00 बज पूर्वाह्न से परीक्षा के सारी प्रक्रिया सम्पन्न होने तक प्रतिबंध लगाया गया है।
• उपर्युक्त निषेधाज्ञा के फलस्वरूप निम्नलिखित कार्य निषिद्ध रहेंगे-
भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता में परिभाषित किसी भी अपराध करने तथा शांति भंग करने के उद्देश्य से पाँच या उससे अधिक व्यक्तियों का एकत्रित होना।
किसी भी व्यक्ति को लाठी, भाला, गड़ासा, छूरा, अन्य घातक हथियार, अग्नेयास्त्र विस्फोटक इत्यादि लेकर चलना।
पूर्वाह्न 07.00 बजे से अपराह्न 06.00 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग एवं उपयोग।निषिद्ध क्षेत्र में परीक्षार्थियों एवं परीक्षा से संबंधित अन्य सभी व्यक्तियों को मोबाईल,सेल्युलर फोन एवं अन्य इलेक्ट्रोनिक्स उपकरण नहीं ले जायेंगे।
• उपर्युक्त निषेधाज्ञा निम्नांकित पर लागू नहीं होगाः-
सरकारी पदाधिकारी और आरक्षी एवं सैन्य बल के कर्मचारियों जो परीक्षा संचालन कार्य में प्रतिनियुक्त है।सरकारी अथवा प्रशासन द्वारा निर्गत पासधारियों।शांतिपूर्ण परीक्षा संचालन कार्य में लगे कर्मियों पर,शव यात्रा धार्मिक जुलूस और शादी-विवाह के कार्यक्रम।
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