• 23 केन्द्रों पर डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा
• एसडीओ ने 200 मीटर की परिधि में लगाया निषेधाज्ञा
दरभंगा अनुमंडल दंडाधिकारी सदर दरभंगा विकास कुमार द्वारा बताया गया कि सयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, पटना द्वारा डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा (D.C.E.C.E. (PE/PM/PMM)-2025 31 मई 2025 एवं 01 जून 2025 को 23 परीक्षा केन्द्रों पर 11:00 बजे पूर्वाह्न से 01:15 बजे अपराह्न तक एवं 02:00 बजे अपराह्न से 04:15 बजे अपराह्न तक आयोजित करायी जायेगी।
जिला में शहरी क्षेत्र स्थित यथा- एम०एल० एकेडमी, लहेरियासराय, दरभंगा ,+2 बी०के०डी० राजकीय बालक उच्च विद्यालय जिला स्कूल, दरभंगा , सी०एम० साईन्स कॉलेज, दरभंगा ,मिल्लत कॉलेज, दरभंगा,सी०एम० कॉलेज, किलाघाट, दरभंगा ,+2 शफी मुस्लिम उच्च विद्यालय, बेंता, दरभंगा,एम०के० कॉलेज, लहेरियासराय, दरभंगा, एम०एल०एस०एम० कॉलेज, दरभंगा , के०एस० कॉलेज, लहेरियासराय, दरभंगा,मारवाड़ी कॉलेज, दरभंगा , +2 देशरत्न डॉ० राजेन्द्र प्रसाद बालिका उच्च विद्यालय, दरभंगा ,एन० झा महिला कॉलेज, लहेरियासराय, दरभंगा , +2 एम०ए०आ०एम० विद्यालय, लालबाब, दरभंगा , +2 आर०एन०एम० राजकीय बालिका उच्च विद्यालय, लहेरियासराय, दरभंगा ,एब०बी० सोगरा हसन मेमोरियल उर्दू बालिका उच्च विद्यालय, दरभंगा , +2 राज उच्च विद्यालय, दरभंगा , +2 मुकुन्दी चौधरी उच्च विद्यालय, कादिराबाद, दरभंगा ,सुन्दरपुर उच्च विद्यालय, बेला, दरभंगा , +2 मारवाड़ी उच्च विद्यालय, दरभंगा ,+2 सर्वोदय उच्च विद्यालय, गंगासागर, दरभंगा ,एम०आ०एम० कॉलेज, लालबाग, दरभंगा,+2 एम०के०पी० विद्यापति उच्च विद्यालय, लहेरियासराय, दरभंगा ,बंसी दास मध्य विद्यालय, जी०एन०गंज, लहेरियासराय, दरभंगा परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित होगी।
परीक्षा केन्द्रों पर शाति-व्यवस्था बनाये रखने हेतु परीक्षा केन्द्रों के आस पास 200 मीटर की परिधि में परीक्षा के दिन भा०ना०सु० संहिता 2023 की धारा-163 के तहत निषेधाज्ञा लगाने हेतु निदेशित किया गया है।
श्री विकास कुमार, बि०प्र०से०, अनुमंडल दण्डाधिकारी, सदर, दरभंगा, भा०ना०सु० संहिता 2023 की धारा-163 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त परीक्षा केन्द्रों के 200 मीटर की परिधि में दिनांक 31 मई 2025 एवं 01 जून 2025 को 07:00 बजे पूर्वाह्न से परीक्षा के सारी प्रक्रिया सम्पन्न होने तक निम्नांकित शर्तों पर प्रतिबंध लगाता हूँ।
• निषेधाज्ञा के फलस्वरूप निम्नलिखित कार्य निषिद्ध रहेंगे-भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता में परिभाषित किसी भी अपराध करने तथा शांति भंग करने के उद्देश्य से पाँच या उससे अधिकव्यक्तियों का एकत्रित होना।
किसी भी व्यक्ति को लाठी, भाला, गडासा, छूरा, अन्य घातक हथियार, अग्नेयास्त्र विस्फोटक इत्यादि लेकर चलना। पूर्वाह्न 07.00 बजे से अपराह्न 06.00 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग एवं उपयोग।निषिद्ध क्षेत्र में परीक्षार्थियों एवं परीक्षा से संबंधित अन्य सभी व्यक्तियों को मोबाईल,सेल्युलर फोन एवं अन्य इलेक्ट्रोनिक्स उपकरण नहीं ले जायेंगे।
• उपर्युक्त निषेधाज्ञा निम्नांकित पर लागू नहीं होगा
सरकारी पदाधिकारी और आरक्षी एवं सैन्य बल के कर्मचारियों जो परीक्षा संचालन कार्य में प्रतिनियुक्त है,सरकारी अथवा प्रशासन द्वारा निर्गत पासधारियो।शांतिपूर्ण परीक्षा संचालन कार्य में लगे कर्मियों पर,शव यात्रा धार्मिक जुलूस और शादी-विवाह के कार्यक्रम।
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