• शिक्षा ऋण की वसूली को लेकर समय अवधि में विस्तार
• आवेदन करें 15 जून से 30 जून 2025 तक
दरभंगा बिहार स्टूडेंट् क्रेडिट कार्ड योजना के तहत शिक्षा ऋण लेकर पढ़ाई करने वाले लाभार्थी वसूली अवधि विस्तार के लिए 30 जून तक आवेदन दे सकते हैं।
बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम लिमिटेड, दरभंगा के सहायक प्रबन्धक तन्नू कुमारी ने बताया कि जिन आवेदकों/लाभार्थियों ने अप्रैल 2018 के बाद निगम से शिक्षा ऋण प्राप्त किया है, इस योजना के तहत छात्रों को चार प्रतिशत एवं छात्राओं,दिव्यांग को एक प्रतिशत साधारण ब्याज निर्धारित है।
ऋण लेकर पढ़ाई करने वाले लाभार्थी,जिनका अब तक नियोजन नहीं हुआ है,कोई स्वरोजगार नही किया है अथवा आय का कोई स्रोत नहीं है,वे शिक्षा ऋण चुकाने हेतु छः माह के अतिरिक्त समय के लिये विभागीय प्रारुप में 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर एफिडेविट करवाते हुए साथ ही 25 रुपये का वेलफेयर टिकट लगाकर पोर्टल पर अपलोड कर मूल प्रति जिला कार्यालय में जमा कराएं।
उन्होंने कहा कि विभागीय पोर्टल पर 15 जून से 30 जून 2025 तक शपथ पत्र अपलोड किया जा सकता है।
साथ ही किसी लाभार्थी को कोई परेशानी हो तो वे डीआरसीसी परिसर में सिस्थत वित्त निगम कार्यालय से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
उन्होंने कहा कि यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो लाभार्थी इसका लाभ लेने से चूक जाते हैं। भविष्य में उनके ऊपर बिहार लोक मांग वसूली अधिनियम 1914 (पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट) के प्रावधानों के अंतर्गत विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।
साथ ही जिसके अंतर्गत ऋण की राशि वसूली हेतु जिला के नीलाम शाखा में उनके विरुद्ध सर्टीफिकेट केस दायर किया जायेगा।
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