• विशेष गहण पुनरीक्षण को लेकर किसान सलाहकार और समन्वयक के साथ किए संवाद
• डीएम ने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण का मूल उद्देश्य शुद्ध,पारदर्शी एवं त्रुटिरहित मतदाता सूची तैयार करना
दरभंगा के लहेरियासराय स्थित प्रेक्षागृह में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी दरभंगा श्री कौशल कुमार द्वारा किसान सलाहकार एवं किसान समन्वयक के साथ मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर संवाद किया।
• जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने किसान सलाहकार को वोटर हेल्पलाइन एप्प के माध्यम से गणना प्रपत्र डाउनलोड कर गणना प्रपत्र को भरने कहा और दूसरों को भी बताने का निर्देश दिया।
उन्होंने किसान सलाहकार को घर-घर जाकर लोगों को जागरूक करने को कहा,साथ ही बीएलओ का सहयोग करें।
• अभियान के संबंध में सभी को जानकारी दें,कोई अभियान से वंचित न रहे।
• उन्होंने कहा की गहन पुनरीक्षण का अर्थ होता है मतदाता सूची का पुनः सत्यापन करना। मृत मतदाता को मतदाता सूची से डिलीट करने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि वर्ष 2003 में 01 जनवरी को अर्हता तिथि मानकर जो मतदाता सूची बनाई गई थी, उसमें जिन लोगों का नाम उस समय से पहले दर्ज है,उन्हें इस बार दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं है।
उन्हें केवल गणना प्रपत्र भरकर अपनी प्रविष्टियों की पुष्टि करनी है। साथ ही इसके अतिरिक्त यदि किसी व्यक्ति के माता या पिता का नाम 01.01.2003 की सूची में दर्ज है,तो वह व्यक्ति भी दस्तावेज़ प्रस्तुत किए बिना नामांकन के योग्य होगा।
उन्होंने बताया कि बूथ लेवल ऑफिसर प्रत्येक घर-घर जाकर गणना प्रपत्र भरेंगे।
उन्होंने किसान सलाहकार को कहा कि इस बैठक का मूल उद्देश्य विशेष गहन पुनरीक्षण का शुद्ध,पारदर्शी एवं त्रुटिरहित मतदाता सूची तैयार करना।
उन्होंने किसान सलाहकार को कहा कि अधिक से अधिक लोगों को विशेष गहन पुनरीक्षण के प्रति जागरूक करें। कोई भी मतदाता मतदाता सूची से वंचित न रहे।
उन्होंने कहा कि दीदियाँ अपने गांवों में सभी पात्र नागरिकों को इस प्रक्रिया की जानकारी दें और बीएलओ की सहायता करें।
• उन्होंने कहा कि सभी जीविका दीदियों को दस्तावेजों को संभालकर रखने,उनकी फोटोकॉपी तैयार रखने तथा समय पर बीएलओ को उपलब्ध कराने के लिए जागरूक करने हेतु निर्देश दिया गया है।
• गहन पुनरीक्षण का उद्देश्य है कि सभी पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची में सम्मिलित हों ताकि वे अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें,कोई भी अपात्र व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल न हो और मतदाता सूची में नाम जोड़ने या हटाने की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी रहे।
• सभी मतदाताओं को Enumeration Form के साथ संलग्न घोषणा-पत्र में घोषणा करना अनिवार्य है।
घोषणा के समर्थन में प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों की सांकेतिक (लेकिन संपूर्ण नहीं) सूची (स्वयं, पिता और माता के लिए अलग-अलग स्वप्रमाणित दस्तावेज़ प्रस्तुत किए जाने हैं, यदि ऊपर उल्लिखित हों, सिवाय उन मामलों के जहां बिहार की निर्वाचक नामावली की 01.01.2003 की अर्हता तिथि की प्रति का उपयोग किया गया हो,जिसे एक पर्याप्त दस्तावेज़ माना जाएगा।
किसी केंद्रीय सरकार / राज्य सरकार पीएसयू के नियमित कर्मचारी पेंशनर को जारी पहचान पत्र / पेंशन भुगतान आदेश।
01.07.1987 से पूर्व भारत में सरकार / स्थानीय प्राधिकरणों / बैंकों / डाकघर / एलआईसी / पीएसयू द्वारा जारी कोई भी पहचान पत्र / प्रमाणपत्र / दस्तावेज़ ।
सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र,पासपोर्ट।
मान्यता प्राप्त बोर्ड / विश्वविद्यालयों द्वारा जारी मैट्रिक शैक्षिक प्रमाण पत्र।
सक्षम राज्य प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाण पत्र,वन अधिकार प्रमाण पत्र। सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी ओबीसी / एससी एसटी या कोई जाति प्रमाण पत्र। नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर (जहां भी लागू हो)। राज्य / स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा तैयार परिवार रजिस्टर एवं सरकार द्वारा जारी कोई भी भूमि आवास आवंटन प्रमाण पत्र। इसमें से कोई एक दस्तावेज की जमा किया जा सकता है।
उल्लेखनीय है कि मुख्य चुनाव आयुक्त के निर्देश के आलोक में जिले में विशेष गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। इसके लिए सभी विभागों के कर्मियों एवं कार्यकर्ताओं को इस अभियान के बारे में प्रशिक्षित किया गया है।
• मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत 25 जून से 26 जुलाई तक तक घर-घर सर्वेक्षण का कार्य किया जा रहा है।
• वहीं ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन 01 अगस्त 2025 को किया जाएगा। दावे एवं आपत्तियाँ दाखिल करने की अवधि 01 अगस्त से 01 सितंबर 2025 तक निर्धारित है।
• वहीं अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 30 सितंबर 2025 को किया जाना है।
इस अवसर पर उप निदेशक जनसंपर्क सत्येंद्र प्रसाद, डॉ सिद्धार्थ जिला कृषि पदाधिकारी, आईटी पूजा कुमारी , सब इलेक्शन ऑफिसर प्रिया एवं संबंधित पदाधिकारी गण उपस्थित थे।