• जिला में सिपाही भर्ती परीक्षा को कदाचार मुक्त और स्वच्छ वातावरण में संपन्न करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा व्यापक तैयारी की गई है।
• सिपाही भर्ती परीक्षा हेतु सदर एस.डी.ओ. ने लगाया 22 परीक्षा केन्द्रों पर निषेधाज्ञा
दरभंगा अनुमण्डल दण्डाधिकारी, सदर, दरभंगा विकास कुमार ने केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती), बिहार, पटना द्वारा बिहार पुलिस में ‘‘सिपाही’’ के रिक्त पदों पर चयन के लिए अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा 16 , 20 ,23 , 27 , 30 जुलाई एवं 03 अगस्त को दरभंगा (22) परीक्षा केन्द्र यथा – एम.एल. एकेडमी, लहेरियासराय, बी.के.डी. राजकीय बालक (जिला स्कूल), दरभंगा, मारवाड़ी कॉलेज, दरभंगा, सी.एम. साईन्स कॉलेज, दरभंगा, सी.एम. कॉलेज, किलाघाट, दरभंगा, मिल्लत कॉलेज, दरभंगा, प्लस 2 शफी मुस्लिम उच्च विद्यालय, लहेरियासराय, दरभंगा, महारानी कल्याणी कॉलेज, लहेरियासराय, दरभंगा, एम.एल.एस.एम. कॉलेज, दरभंगा, के.एस. कॉलेज, लहेरियासराय, दरभंगा, प्लस 2 एम.ए.आर. महिला विद्यालय, लालबाग, दरभंगा, आर.एन.एम. राजकीय बालिका विद्यालय, लहेरियासराय, दरभंगा, प्लस 2 देशरत्न डॉ. राजेन्द्र प्रसाद बालिका उच्च विद्यालय, दरभंगा, राज उच्च विद्यालय, दरभंगा, एच.बी. सोगरा हसन उर्दू मेमोरियल बालिका उच्च विद्यालय, बीबीपाकर, दरभंगा, प्लस 2 सर्वोदय उच्च विद्यालय, गंगासागर, दरभंगा, सुन्दरपुर उच्च विद्यालय, बेला, दरभंगा, प्लस 2 मारवाड़ी उच्च विद्यालय, लहेरियासराय, दरभंगा, एम.के.पी. विद्यापति उच्च विद्यालय, लहेरियासराय, दरभंगा, एम.आर.एम. कॉलेज, दरभंगा एवं बंसी दास मध्य विद्यालय, जी.एन.गंज, लहेरियासराय, दरभंगा में एकल पाली में 12ः00 बजे मध्याह्न से 02ः00 बजे अपराह्न तक आयोजित करायी जायेगी।
उन्होंने कहा कि परीक्षा केन्द्रों पर शांति-व्यवस्था बनाये रखने के लिए परीक्षा केन्द्रों के आसपास 200 मीटर की परिधि में परीक्षा के दिन भा.ना.सु. संहिता 2023 की धारा – 163 के तहत निषेधाज्ञा लगाने हेतु जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा श्री कौशल कुमार (भा.प्र.से.) द्वारा निदेशित किया गया है।
उपर्युक्त निर्देश के आलोक में अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर दरभंगा श्री विकास कुमार द्वारा भा.ना.सु. संहिता 2023 की धारा – 163 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त परीक्षा केन्द्रों के 200 मीटर की परिधि में प्रत्येक परीक्षा तिथि को पूर्वाह्न 07ः00 बजे से परीक्षा के सारी प्रक्रिया सम्पन्न होने तक निम्नांकित शर्तों के साथ प्रतिबंध लगाया गया है।
उन्होंने कहा कि इस आदेश के तहत परीक्षा केन्द्र के 200 मीटर की परिधि में भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता में परिभाषित किसी भी अपराध करने तथा शांति भंग करने के उद्देश्य से पाँच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने, किसी भी व्यक्ति को लाठी, भाला, गड़ासा, छूरा अन्य घातक हथियार, अग्नेयास्त्र या विस्फोटक इत्यादि लेकर चलने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी। *वहीं पूर्वाह्न 07ः00 बजे से अपराह्न 06ः00 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्र के प्रयोग एवं उपयोग भी निषिद्ध किया गया है।
परीक्षा केन्द्र के अन्दर मोबाईल फोन, सेल्युलर फोन एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आदि ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने कहा कि इस आदेश का उल्लंघन करने वालों पर सुसंगत धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई की जायेगी।
यह आदेश परीक्षा ड्यूटी में प्रतिनियुक्त सरकारी पदाधिकारी और आरक्षी एवं सैन्य बल के कर्मचारियों, जो परीक्षा संचालन कार्य में प्रतियुक्त है, सरकारी अथवा प्रशासन द्वारा निर्गत पासधारी, शांतिपूर्ण परीक्षा संचालन कार्य में लगे कर्मियों, शवयात्रा, धार्मिक जुलूस, शादी-विवाह के कार्यक्रम में शामिल व्यक्ति के मामले में शिथिल रहेगा।
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