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• डीईओ ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ की बैठक… 

 

• डीईओ ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ की बैठक…

 

• जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को उपलब्ध कराया दावा/आपत्ति की सूची…

दरभंगा  जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी  कौशल कुमार एवं वरीय पुलिस अधीक्षक  जगुनाथ रेड्डी जला रेड्डी की संयुक्त अध्यक्षता में निर्वाचन सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण 2025, दावा/आपत्ति की सूची साझा करने एवं विचार विमर्श के लिए मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक हुई*।

भारत निर्वाचन आयोग के निदेशानुसार जिन निर्वाचकों का गणना प्रपत्र (Enumeration Form) निर्धारित अवधि दिनांक-26.07.2025 तक प्राप्त हुआ है,उन्हें प्रारूप निर्वाचक सूची में समाहित कर प्रारूप सूची का प्रकाशन दिनांक 01.08.2025 को करते हुए प्रत्येक बूथ की मतदाता सूची की मुद्रित सभी राजनीतिक दलों को उपलब्ध कराई जा चुकी है।

प्रारूप निर्वाचक सूची सभी मतदान केंद्र स्तरीय पदाधिकारी (बीएलओ), प्रखंड कार्यालय एवं निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध है,जिसे कोई भी व्यक्ति देख सकता है।

प्रारूप निर्वाचक सूची निर्वाचन विभाग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है,जहाँ कोई भी इसे देख एवं डाउनलोड कर सकता है।

उल्लेखनीय है कि दरभंगा जिले में 10 विधानसभा क्षेत्र हैं जिसमें 14 लाख 73 हजार 817 पुरुष मतदाता, 13 लाख 25 हजार 991 महिला मतदाता एवं 44 थर्ड जेंडर, कुल 27 लाख 99 हजार 852 मतदाता प्रारूप निर्वाचक सूची में शामिल हुआ है।

 

मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 30/09/2025 मंगलवार को किया जाएगा।

प्रारूप निर्वाचक सूची के विरूद्ध कोई भी व्यक्ति आठ दिनों तक अर्थात 01 सितंबर 2025 तक दावा-आपत्ति दे सकते हैं।

• दावा आपत्ति अवधि में ऐसे सभी मतदाता,जो 01 जुलाई 2025 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके हैं या 1 अक्टूबर 2025 को या उससे पहले 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेंगे,वे निर्धारित घोषणा पत्र के साथ फॉर्म 6 में अपना आवेदन दाखिल कर सकते है*।

• जिला प्रशासन दरभंगा नागरिकों से अपील करता है कि प्रारूप मतदाता सूची में अपने नाम को जांच कर लें,यदि उनका नाम प्रारूप मतदाता सूची में अंकित नहीं है तो तत्काल प्रपत्र 6 भर कर घोषणा पत्र के साथ बीएलओ के पास जमा करें और पावती अवश्य ले लें*।

दावा आपति सम्बंधित मतदान केंद्र स्तरीय पदाधिकारी, सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के कार्यालय, निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के कार्यालय एवं जिला निर्वाचन कार्यालय में दिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त दावा आपति प्राप्त करने के लिए जिले के सभी प्रखंड कार्यालय, अंचल कार्यालय एवं नगर निकायों के कार्यालयों में विशेष कैंप (Voter Facilitation Centre-VFC) स्थापित किया गया है, जहाँ 02 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक प्रतिदिन (सोमवार से रविवार तक लगातार) पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 05.00 बजे तक दावा आपति प्राप्त किया जायेगा।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि जिले में नवविवाहिता को मतदाता सूची में नाम दर्ज करने के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों से आग्रह किया कि जो योग्य नवविवाहिता विधानसभा क्षेत्र में आई है उसका नाम मतदाता सूची में दर्ज करने के लिए आप लोग आगे आए ।अभी मतदाता सूची में लिंगानुपात 900 हो गया है जो पूर्व में 924 था।

*अभी तक दस विधानसभा क्षेत्रों से प्रपत्र 6 में पुराने नाम को दर्ज करने के लिए 610, नया नाम दर्ज करने के लिए 14,252, और प्रपत्र सात में 1613 नाम हटाने के लिए और प्रपत्र 8 नाम /पता आदि में संशोधन के लिए 9647 आवेदन प्राप्त हुए हैं*।

 

प्रत्येक कैम्प (Voter Facilitation Centre-VFC) में जिले का कोई भी मतदाता किसी भी प्रकार

के दावा-आपत्ति आवेदन पत्र यथा प्ररूप 06, प्ररूप 07. प्ररूप 08, घोषणा पत्र (Annexure-D) एवं अन्य दस्तावेज समर्पित कर सकते है।

 

जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि योगू नागरिक का प्रारूप मतदाता सूची में नाम दर्ज नहीं है तो वे प्रपत्र 6 भर कर अपने बी ए ओ के पास जमा कर पावती प्राप्त कर सकते हैं । जांचों प्रांत उनका नाम मतदाता सूची में अंकित किया जाएगा।

 

01 जुलाई 2025 से अब तक प्राप्त दावा-आपत्तियों की समेकित सूची प्ररूप-09, प्ररूप-10, प्ररूप-11. प्ररूप-11ए एवं प्ररूप-11बी विधानसभावार सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को बैठक में उपलब्ध करायी जा रही है।

राजनीतिक दलों की ओर से एक भी अभी तक दावा आपत्ति को लेकर आवेदन नहीं दिया गया है।

 

विभागीय निदेश के आलोक में दिनांक-07.08.2025 को प्रत्येक मतदान केन्द्रों पर भी बी०एल०ओ० एवं बी०एल०ए० की संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें अब तक प्राप्त दावा/आपत्ति की विवरणी एवं प्रारूप प्रकाशन के बाद मतदान केन्द्र वार तैयार ऐसे निर्वाचक की अद्यतन सूची जिनके द्वारा गणना प्रपत्र समर्पित नहीं किया गया है एवं जिनका नाम प्रारूप सूची में नहीं है,उसे भी बीएलए के साथ साझा किया गया है।

 

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट पीटीशन (एस) (सिविल) में पारित अंतरिम न्यायादेश के आलोक में ऐसे निर्वाचक जिसका नाम वर्ष 2025 (प्रारूप प्रकाशन के पूर्व) की निर्वाचक सूची में शामिल है, परंतु 01.08.2025 को प्रकाशित प्रारूप सूची में शामिल नहीं है, वैसे सभी निर्वाचको की सूची विधानसभा एवं मतदान केंद्र वार कारण सहित (मृत/स्थाई रूप से स्थानांतरित/अनुपस्थित/दोहरी प्रविष्टि) जिला अंतर्गत सभी मतदान केंद्र भवन, पंचायत भवन,नगर निकाय के कार्यालय, प्रखंड कार्यालय, जिला के वेबसाइट एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के वेबसाइट पर प्रदर्शित किया गया है।

ऐसे सभी निर्वाचक जो प्रारूप सूची में शामिल नहीं है अपने एपिक संख्या के माध्यम से इस सूची में कारण सहित अपनी प्रविष्टि की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

बैठक में बताया गया की बीएलओ के माध

 

विभिन्न राजनैतिक दलों के द्वारा भाग क्षेत्र के लिए नामित मतदान केन्द्र स्तरीय अभिकर्ता (बी.एल.ए) एक बार में अधिकतम दस (10) दावा/आपति प्रपत्र बी.एल.ओ. के समक्ष जमा कर पायेंगें।

मृत्यु अथवा स्थायी रूप से विस्थापित मतदाताओं के संदर्भ में संबंधित बी.एल.ए. के द्वारा समुचित सत्यापन संबंधी घोषणा संलग्न करना अनिवार्य होगा, जिसे गलत पाये जाने पर वे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा-31 के तहत दण्ड के भागी होगें। पूरी दावा / आपति अवधि में एक बी.एल.ए. अधिकतम 30 (तीस) दावा / आपति प्रपत्र जमा कर सकेगें।

 

 

जिला निर्वाचन पदाधिकारी के निर्णय से व्यथित कोई भी मतदाता, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 24 के अंतर्गत 30 दिनों के अन्दर मुख्य निर्वाचन अधिकारी के समक्ष अपील कर सकता है।

*जिला निर्वाचन पदाधिकारी श्री कौशल कुमार ने निर्वाचक सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी और राजनीतिक दलों से अपील की कि वे अपने-अपने स्तर से मतदाताओं को जागरूक करें एवं संभावित त्रुटियों को चिन्हित कर सुधार हेतु सहयोग करें।*

बैठक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि बीएलओ के द्वारा एएसडी सूची को आम जनता के बीच में जाकर सत्यापन का कार्य किया जा रहा है। इसके लिए 24 और 25 अगस्त को सभी मतदान केंद्रों (3329) क्षेत्रू में घर-घर जाकर सत्यापन कार्य किया जा रहा है ।उन्होंने सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि से इस कार्य हेतु सहयोग अपेक्षित है। योग्य मतदाता न छूटे।

बैठक में सहायक समाहर्ता के, उप निदेशक जनसंपर्क सत्येंद्र प्रसाद,उप निर्वाचन पदाधिकारी सुरेश कुमार आदि उपस्थित थे।

वहीं राजनीतिक दलों की ओर से देवेंद्र कुमार झा, गोपाल ठाकुर, सत्यनारायण पासवान, बसंत कुमार झा, मुकुंद चौधरी, वैश्य विश्वनाथ चौधरी, दीपेश कुमार राम, गगन कुमार झा, अशोक नायक आदि उपस्थित थे।

 

 

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