• पुलिस अवर निरीक्षक के प्रारंभिक लिखित परीक्षा हेतु डीएम ने किये ब्रीफिंग…
• जिला मुख्यालय के 19 परीक्षा केंद्रों पर दो पाली में होगी परीक्षा…
• परीक्षा केंद्र पर प्रतिनियुक्त वीक्षक एवं कर्मी पूर्वाह्न 07:30 बजे तक उपस्थित रहना सुनिश्चित करेंगे-डीएम…

• परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों का रिपोर्टिंग समय प्रथम पाली के लिए 08:30 बजे पूर्वाह्न तथा द्वितीय पाली के लिए 01:00 बजे अपराह्न है।
दरभंगा जिला पदाधिकारी कौशल कुमार ने पुलिस अवर निरीक्षक के पदों पर नियुक्ति हेतु प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर सभी केंद्राधीक्षक,जोनल दंडाधिकारी एवं स्टेटिक दंडाधिकारी को ब्रीफिंग किया।
जिलाधिकारी ने कहा कि पुलिस अवर निरीक्षक” के पदों पर नियुक्ति हेतु आयोजित *प्रारंभिक लिखित प्रतियोगिता परीक्षा 18 जनवरी (रविवार) एवं 21 जनवरी 2026 (बुधवार) को जिला मुख्यालय के उन्नीस (19) परीक्षा केन्द्रों पर दो पाली में यथा प्रथम पाली पूर्वाह्न 10:00 बजे से 12:00 मध्याह्न एवं द्वितीय पाली 02:30 अपराह्न से 04:30 अपराह्न तक निर्धारित कार्यक्रमानुसार आयोजित होगी*।
ब्रीफिंग में बताया गया कि परीक्षा केंद्र पर आयोग द्वारा निम्रांकित व्यवस्था की जायेगी। जिनमें जैमर का अधिष्ठापन,सीसीटीवी सर्विलांस अधिष्ठापन,केन्द्राधीक्षक के नियंत्रण कक्ष में हॉट लाइन (VoIP) फोन,परीक्षा केंद्र के प्रवेश द्वार पर अभ्यर्थी के प्रवेश के समय फोटोग्राफी कराना,अभ्यर्थी के बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट,परीक्षा के क्रम में अभ्यर्थी का फोटोग्राफी,परीक्षा के क्रम में अभ्यर्थी का विडियोग्राफी शामिल है।
• उन्होंने कहा कि केन्द्राधीक्षक यह सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा केंद्र पर परीक्षा के निमित्त सम्पूर्ण व्यवस्था एक दिन पूर्व पूर्ण कर ली गयी है।…
जिलाधिकारी ने कहा कि परीक्षा का संचालन स्वच्छ, कदाचारमुक्त एवं कुशलतापूर्वक हो।
उन्होंने कहा कि केन्द्राधीक्षक यथासमय प्रशिक्षण बैठक आयोजित कर परीक्षा में प्रतिनियुक्त किये जानेवाले वीक्षकों एवं कर्मियों को आयोग द्वारा परीक्षा संचालन के लिए अनुदेश पुस्तिका में दिए गए सूचना/निदेशों अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे।
• परीक्षा केंद्र पर प्रतिनियुक्त वीक्षक एवं अन्य कर्मी पूर्वाह्न 07:30 बजे तक उपस्थित रहना सुनिश्चित करेंगे।
प्रत्येक 24 परीक्षार्थीयों पर एक वीक्षक तथा प्रत्येक 120/125 परीक्षार्थी पर एक अतिरिक्त वीक्षक / रिलीवर की प्रतिनियुक्ति होगी।
परीक्षा केंद्र में परीक्षार्थियों के बैठने की व्यवस्था 24 या 24 के गुणक होगी।
प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर केन्द्राधीक्षक द्वारा निश्चित रूप से विडियोग्राफी की व्यवस्था की जायेगी।
केन्द्राधीक्षक द्वारा किये जाने वाली विडियोग्राफी करने के क्रम में इस तथ्य का ध्यान रखा जाय कि विडियोग्राफी लगातार की जाय तथा इसे बीच में बंद नहीं किया जाय अर्थात परीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व एवं परीक्षा समाप्ति उपरांत सभी महत्वपूर्ण प्रक्रिया जैसे गोपनीय सामग्री के सील को खोलना एवं परीक्षा के गोपनीय सामग्री के पैक करने तक तथा परीक्षा के क्रम में सभी अभ्यर्थी के चेहरे पर विशेष ध्यान रखते हुए विडियोग्राफी की जाएगी।
• परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों का रिपोर्टिंग समय प्रथम पाली के लिए 08:30 बजे पूर्वाह्न से तथा द्वितीय पाली के लिए 01:00 बजे अपराह्न है।
• परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व तक ही अभ्यर्थियों को परीक्षा कक्ष में प्रवेश की अनुमति होगी अर्थात प्रथम पाली के लिए पूर्वाह्न 09:30 तथा द्वितीय पाली के लिए 02:00 अपराह्न तक ही प्रवेश के अनुमति होगी।
समय पर परीक्षा केंद्र का मुख्य प्रवेश द्वार को बंद कर दी जाय एवं इसके उपरांत किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
• परीक्षार्थी को किसी भी परिस्थिति में परीक्षा केंद्र/कक्ष में मोबाईल फोन/किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के साथ प्रवेश नहीं दिया जाय।
• परीक्षार्थी को वैध प्रवेश-पत्र तथा बिना फोटो पहचान-पत्र के बिना किसी भी परिस्थिति में परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
परीक्षार्थियों के प्रवेश के समय स्टेटिक दंडाधिकारी परीक्षा केंद्र के प्रवेश द्वार पर उपस्थित रहेंगे तथा प्रवेश करने वाले सभी परीक्षार्थी का भौतिक रूप से जाँच सुनिश्चित करवाएँगे।
प्रवेश द्वार पर फ्रिस्किंग के समय पुलिस बल की मौजूदगी अनिवार्य रूप से रहना आवश्यक है,पुरुष अभियर्थियों की फ्रिस्किंग पुरुष पुलिसकर्मी तथा महिला अभ्यर्थियों की फ्रिस्किंग महिला पुलिसकर्मी द्वारा किया जाना है।
सहायक केन्द्राधीक्षक अथवा इस हेतु नियुक्त वीक्षक लाउडस्पीकर के माध्यम से उद्दघोषणा करेंगे कि कोई भी परीक्षार्थी किसी भी लिखित सामग्री, प्रवेश पत्र पर कोई लेख, सदा कागज, केलकुलेटर, मोबाईल फोन, ब्लूटूथ उपकरण या कोई अन्य इलेक्ट्रोनिक उपकरण के साथ परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं करें।
अन्यथा की स्थिति में उन्हें परीक्षा से वंचित करते हुए उनके कृत्य को कदाचार की श्रेणी में रखते हुए संबंधित के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की जायेगी।
प्रत्येक पाली के परीक्षा की अवधि 02 घंटे की होगी,परीक्षा अवधि के अंतिम 30 मिनट में किसी भी परीक्षार्थी को टॉयलेट/शौचालय जाने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
परीक्षा प्रारम्भ होने के बाद किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा भवन में प्रवेश नहीं करने दिया जायेगा तथा परीक्षा अवधि की समाप्ति के पूर्व किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा भवन छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
उक्त ब्रीफिंग में अपर समाहर्ता जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी राजेश कुमार, अपर समाहर्ता विभागीय जांच राकेश कुमार, उपनिदेशक की जनसंपर्क सत्येंद्र प्रसाद,नजारत उप समाहर्ता पवन कुमार, डीपीओ शिक्षा अवधेश कुमार आदि पदाधिकारी गण उपस्थित थे।
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