• सिविल कोर्ट परिचारी के पद पर नियुक्ति हेतु प्रारंभिक परीक्षा को लेकर हुई ब्रीफिंग…
• जिला मुख्यालय अवस्थित 31 परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित होगी परीक्षा…

दरभंगा प्रेक्षागृह दरभंगा में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश गोपाल मिश्रा,मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जुनेद आलम जिलाधिकारी दरभंगा कौशल कुमार द्वारा सिविल कोर्ट में परिचारी के पद पर नियुक्त के लिए प्रारंभिक परीक्षा को लेकर केंद्राधीक्षक,स्टैटिक दंडाधिकारी,पुलिस पदाधिकारी को ब्रीफिंग किये।
उन्होंने कहा कि सिविल कोर्ट बिहार, पटना के द्वारा परिचारी के पद पर नियुक्ति हेतु प्रारंभिक परीक्षा 15 मार्च 2026 (रविवार) को दो पालियों में यथा प्रथम पाली पूर्वाह्न 10:00 बजे से मध्याह्न 12:00 बजे तक तथा द्वितीय पाली अपराह्न 02:00 बजे से 04:00 बजे तक जिला मुख्यालय अवस्थित इकतीस (31) परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित होगी।
उन्होंने कहा कि सभी परीक्षा केन्द्रों पर जिला न्यायलय द्वारा ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है जो सम्पूर्ण परीक्षा प्रक्रिया का अनुश्रवण तथा पर्यवेक्षण करेंगे।
सभी परीक्षा केन्द्रों पर स्टेटिक दंडाधिकारी सहित पर्याप्त पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गयी है, जो सभी परीक्षा केन्द्रों पर परीक्षा दिवस को पूर्वाह्न 07:30 बजे तक उपस्थित होकर अपने दिए गए कार्य दायित्व का निर्वहन निर्धारित समय से प्रारंभ करना सुनिश्चित करेंगे ।
सभी परीक्षा केन्द्रों पर परीक्षा कार्य में आवश्यक सहयोग के लिए एक एक सेंटर इंचार्ज तथा सहायक सेंटरइंचार्ज की प्रतिनियुक्ति की गयी है।
• परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों का रिपोर्टिंग समय 08:30 बजे पूर्वाहन से 09:30 बजे तक प्रथम पाली के लिए तथा द्वितीय पाली के लिए अपराह्न 12:30 से 01:30 बजे तक निर्धारित है।
• प्रथम पाली के लिए 09:30 पूर्वाह्न तथा द्वितीय पाली के लिए अपराह्न 01:30 बजे के बाद किसी भी परिस्थिति में अभ्यर्थियो को परीक्षा केंद्र पर प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
• परीक्षा केंद्र के प्रवेश द्वार पर अभ्यर्थियो का सघन जाँच पुलिस बल द्वारा किया जायेगा तथा परीक्षा केंद्र के कर्मी उन्हें आवश्यक सहयोग करेंगे ।
परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थी प्रवेश के समय प्रवेश पत्र (02 प्रति में), दो पासपोर्ट फोटो, एक पहचान पत्र तथा उसकी एक अतिरिक्त स्वभिप्रमाणित प्रति,पारदर्शी पानी की बोतल के साथ पारदर्शी बॉल पेन के अलावा किसी भी प्रकार की सामग्री यथा बैग, मोबाईल, पर्स / वालेट, घड़ी (सामान्य/इलेक्ट्रोनिक),केलकुलेटर एवं वैसे सामग्री जो कदाचार की श्रेणी में आते हों के साथ प्रवेश नहीं करेंगे।
सभी परीक्षा केंद्र पर संबंधित एजेंसी द्वारा जैमर लगाया जायेगा तथा परीक्षा केंद्र पर उपस्थित ऑब्जर्वर द्वारा उसके सही काम करने का प्रमाण पत्र दिया जायेगा।
• परीक्षा कक्ष में संलग्र किसी भी कर्मी/वीक्षक मोबाईल फोन / घड़ी / किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक गजेट के साथ प्रवेश नहीं करेंगे।
• जिलाधिकारी ने कहा कि सभी परीक्षा कक्ष में केन्द्राधीक्षक दीवाल घड़ी लगवाना सुनिश्चित करेंगे।
सभी केन्द्राधीक्षक अपने स्तर पर प्रतिनियुक्त वीक्षकों को परीक्षा प्रारंभ होने की तिथि के एक दिन पूर्व बैठक बुलाकर परीक्षा से सम्बंधित अनुदेशों से अवगत करा देंगे।
परीक्षा प्रारंभ होने के एक (01) दिन पूर्व आयोग द्वारा उपलब्ध कराये गए अनुदेश पुस्तिका के अनुसार एक बेंच पर दो परीक्षार्थी जिनके मध्य न्यूनतम 03 फीट की दुरी होगी के साथ आवासन की व्यवस्था करेंगे। बैठने की योजना (सीटिंग प्लान) उस दिन प्रदर्शित नहीं की जायेगी। प्रत्येक हॉल एवं परीक्षा कक्ष के बाहर परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व यथासमय प्रदर्शित की जायेगी।
• परीक्षा केंद्र पर केन्द्राधीक्षक एवं परीक्षा कार्य में प्रतिनियुक्त सभी वीक्षक एवं कर्मी पूर्वाह्न 07:00 बजे तक उपस्थित रहेंगे।
परीक्षा प्रारंभ होने के उपरांत किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं होगी तथा प्रारंभ होने के एक घंटा बाद परीक्षार्थी को शौचालय जाने की अनुमति दिया जा सकता है।
परीक्षा कक्ष में एजेंसी द्वारा प्रत्येक परीक्षार्थी का बायोमेट्रिक एवं फोटो लेते हुए उपस्थिति ( उपस्थित) दर्ज किया जायेगा।
सभी केन्द्राधीक्षक सिविल कोर्ट द्वारा उपलब्ध कराये गए अनुदेश पुस्तिका में दिए गए निदेश के आलोक में ही परीक्षा का संचालन सुनिश्चित करेंगे ।
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