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• इंटरमीडिएट विशेष एवं कम्पार्टमेंटल (सैद्धांतिक) परीक्षा-2026 के संचालन को लेकर संयुक्त आदेश जारी   • जिले के 06 केंद्रों पर आयोजित होगी परीक्षा 

 

• इंटरमीडिएट विशेष एवं कम्पार्टमेंटल (सैद्धांतिक) परीक्षा-2026 के संचालन को लेकर संयुक्त आदेश जारी

 

• जिले के 06 केंद्रों पर आयोजित होगी परीक्षा

 

 

• सभी परीक्षा केन्द्रों के 100 मीटर की परिधि में धारा-163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू

 

दरभंगा  बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना द्वारा इंटरमीडिएट विशेष एवं कम्पार्टमेंटल (सैद्धांतिक) परीक्षा-2026 के सफल,स्वच्छ एवं कदाचारमुक्त संचालन को लेकर जिला पदाधिकारी दरभंगा एवं वरीय पुलिस अधीक्षक द्वारा संयुक्त आदेश जारी किया गया है।

• उल्लेखनीय है कि परीक्षा 02, 04,05, 06, 07, 08, 09 एवं 11 मई 2026 को जिले के कुल 06 परीक्षा केन्द्रों पर दो पालियों में आयोजित की जाएगी।

 

प्रथम पाली सुबह 09:30 बजे से 12:45 बजे तक तथा द्वितीय पाली अपराह्न 02:00 बजे से 05:15 बजे तक संचालित होगी। दोनों पालियों में प्रारंभिक 15 मिनट “कूल ऑफ टाइम” निर्धारित किया गया है।

 

परीक्षा के सफल संचालन हेतु अपर समाहर्त्ता-सह-अपर जिला दण्डाधिकारी  मनोज कुमार को वरीय प्रभारी पदाधिकारी तथा जिला शिक्षा पदाधिकारी  विद्यानन्द ठाकुर को नोडल पदाधिकारी नियुक्त किया गया है।

 

संयुक्त आदेश के अनुसार, परीक्षा को पूर्णतः कदाचारमुक्त एवं शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने हेतु सभी आवश्यक प्रशासनिक एवं सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई है।

• सभी परीक्षा केन्द्रों के 100 मीटर की परिधि में धारा-163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू रहेगी तथा किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण,मोबाइल,ब्लूटूथ,स्मार्ट वॉच आदि के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

प्रत्येक परीक्षा केन्द्र पर स्टैटिक दण्डाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं सशस्त्र बल की प्रतिनियुक्ति की गई है, जो परीक्षा तिथि के दिन प्रातः 07:30 बजे तक अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेंगे।

परीक्षार्थियों की प्रवेश के समय सघन तलाशी (Frisking) की व्यवस्था की गई है तथा प्रवेश पत्र एवं फोटो पहचान पत्र के मिलान के बाद ही परीक्षा भवन में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।

परीक्षार्थियों को परीक्षा प्रारंभ होने से 30 मिनट पूर्व तक ही प्रवेश की अनुमति होगी। विलंब से आने वाले परीक्षार्थियों को किसी भी परिस्थिति में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

 

परीक्षा केन्द्रों के भीतर किसी भी प्रकार के अनाधिकृत व्यक्ति का प्रवेश पूर्णतः वर्जित रहेगा तथा केन्द्र के आसपास भीड़ एकत्रित होने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मीडिया कर्मियों का भी परीक्षा अवधि के दौरान परिसर में प्रवेश निषिद्ध रहेगा।

 

महिला परीक्षार्थियों की तलाशी हेतु विशेष व्यवस्था की गई है, जिसमें महिला पुलिस एवं महिला कर्मियों की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित की गई है।

 

परीक्षा कार्य में संलग्न सभी वीक्षक एवं कर्मियों को पहचान पत्र धारण करना अनिवार्य होगा तथा मोबाइल फोन एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

जिला प्रशासन द्वारा स्पष्ट किया गया है कि परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की अनियमितता या कदाचार पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

 

जिला पदाधिकारी,दरभंगा के निर्देशन में परीक्षा को स्वच्छ, निष्पक्ष एवं सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए सभी संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

 

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