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 • 03 मई को 21 हजार से अधिक एल.पी.जी गैस सिलेंडर वितरण होगा

 

• 03 मई को 21 हजार से अधिक एल.पी.जी गैस सिलेंडर वितरण होगा

 

• आज वरीय पदाधिकारी द्वारा 04 गैस एजेंसियों एवं 08 अन्य संस्थानों का किया औचक निरीक्षण किया गया

 

 

दरभंगा  जिला में 75 गैस एजेंसी के माध्यम से 06 हजार 600 एल.पी.जी गैस सिलेंडर का वितरित जिसमें दरभंगा सदर अनुमण्डल में 5183 बेनीपुर अनुमण्डल में 458 एवं बिरौल अनुमण्डल में 959 शामिल है ।

 

डीएसओ ने कहा कि इस प्रकार जिले में 02 मई को 13 हजार 661 एल.पी.जी गैस सिलेंडर एजेंसियों के पास गोदामों में शेष है।

 

• उन्होंने बताया कि 03 मई को दरभंगा सदर अनुमण्डल में 15692 बेनीपुर अनुमण्डल में 1905 एवं बिरौल अनुमण्डल में 3951 एल.पी.जी गैस सिलेंडर वितरण का लक्ष्य निर्धारित है।

• उप निदेशक जनसंपर्क सत्येंद्र प्रसाद ने स्पष्ट रूप से कहा जिला में पेट्रोलियम पदार्थ और एलपीजी गैस सिलेंडर की कोई कमी नहीं है। विभागीय नियम अनुसार उपभोक्ताओं को नंबर लगाने के उपरांत 2 से 3 दिनों में होम डिलीवरी के माध्यम से गैस पहुंचा दी जाती है । कैटरिंग के माध्यम से शादी विवाह या अन्य कार्यों में कमर्शियल गैस सिलेंडर का वितरण किया जा रहा है।

उल्लेखनीय है कि वर्तमान में जिले में पर्याप्त मात्रा में गैस उपलब्ध है और उपभोक्ताओं को घबराने की आवश्यकता नहीं है।

• जिलाधिकारी का स्पष्ट निर्देश है कि सभी गैस एजेंसियों निर्धारित मानकों के अनुसार पारदर्शी एवं समयबद्ध वितरण सुनिश्चित करें अन्यथा सख्त कार्रवाई की जाएगी।

• किसी भी समस्या या शिकायत की स्थिति में जिला प्रशासन द्वारा स्थापित कंट्रोल रूम अथवा संबंधित अधिकारियों से संपर्क करने की सलाह दी गई।

उन्होंने कहा कि जिला नियंत्रण कक्ष का दूरभाष संख्या नम्बर – 06272-245055 है। अभी तक 2046 शिकायत प्राप्त हुए जिसमें से अधिकांश का समाधान कर दिया गया है।

जिलाधिकारी दरभंगा का स्पष्ट निर्देश है कि किसी उपभोक्ता को विभागीय नियमानुसार गैस उपलब्ध नहीं करने पर पर संबंधित एजेंसियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन उपभोक्ताओं को सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कृत संकल्पित है।

• जिला प्रशासन दरभंगा उपभोक्ताओं से अपील करता है एलपीजी गैस से संबंधित शिकवा शिकायत जिला नियंत्रण कक्ष पर कर सकते हैं, जिसको तत्काल निष्पादन किया जाता है। मुनाफाखोरी या जमाखोरी करने वालों पर जिला प्रशासन की पैनी नजर है । शादी विवाह आदि के अवसर पर नियमानुसार उपभोक्ताओं को कमर्शियल गैस का पांच सिलेंडर विभागीय निर्देशानुसार दिया जा रहा है।

 

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