रिपोर्ट अविनाश कुमार
वाहन पास के संदर्भ में अद्यतन संशोधन हुआ है.
1.सरकारी वाहनों अथवा सरकारी कार्य मे लगे अन्य वाहनों मे कोई पास की जरूरत नहीं है.

2.उच्च न्यायालय, अन्य न्यायालय, केन्द्रीय एवं राज्य के कार्यालय, उपक्रम, बैंक, बीमा,आय कर, निगम आदि कार्यालयों में जाने के लिये कार अथवा दुपहिया वाहनों को भी पास नहीं जरूरी है. सिर्फ आईडी कार्ड पास रखेंगे.
3. सभी आवश्यक सेवाओं यथा दूर संचार, डेयरी, विद्युत्, डाक विभाग, रेल, मोबाइल नेटवर्क, एयरपोर्ट, एलपीजी, चिकित्सा क्षेत्र, पेट्रोल पंप, बैंक आदि सेवाओं से संबद्ध लोंगो के निजी वाहनों को भी पास नहीं चाहिए होगी. सिर्फ आईडी कार्ड दिखानी पड़ेगी.
4.मीडिया कर्मी को कोई पास नहीं चाहिए होगी. परिचय पत्र साथ रखेंगे .
5. सरकारी एवं निजी अस्पतालों के डॉक्टर, चिकित्सा कर्मी, लैब, टेक्नीशियन आदि भी परिचय पत्र के आधार पर आ जा सकेंगे.
6.सभी माल बाहक वाहन, कृषि, पशु उत्पाद आदि ढुलाई में प्रयुक्त वाहनों में कोई पास नहीं जरूरत है.
कृप्या इसे संसोधित कर लिया जायेगा।
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