जिला में शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में रामनवमी एवं चैती नवरात्र तथा विधि-व्यवस्था के संधारण के लिए डीएम व एसएसपी ने जारी कियें संयुक्त आदेश
जिले के 362 स्थानों पर दण्डाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी के साथ-साथ काफी संख्या में पुलिस के जवानों की हुई प्रतिनियुक्ति
बी.डी.ओ, सी.ओ एवं थानाध्यक्ष लगातार सभी महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील स्थानों पर भ्रमणशील रहकर विधि-व्यवस्था पर रखेंगे कड़ी नजर
• जिला पुलिस के साइबर सेल 24 घंटे सक्रिय , सोशल मीडिया पर रखेगी कड़ी नजर
• असामाजिक एवं उपद्रवी तत्वों के विरुद्ध त्वरित करवाई का आदेश
दरभंगा, समाहरणालय में बनाये गए जिला नियंत्रण कक्ष से भी पल-पल की गतिविधियों पर रहेगी पैनी नजर
किसी भी प्रकार की सूचना और सुझाव जिला नियंत्रण कक्ष का दूरभाष नम्बर -06272-240600 पर दी जा सकती है।
दरभंगा, जिला दण्डाधिकारी राजीव रौशन एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, जगुनाथ रेड्डी जला रेड्डी द्वारा संयुक्त रूप से आदेश जारी करते हुए कहा कि इस वर्ष रामनवमी/चैती दुर्गा पूजा 06 अप्रैल 2025 को मनाये जाने की सूचना है।
दोनों त्यौहार पर कड़ी निगरानी एवं सतर्कता रखने की आवश्यकता है।
जिला दण्डाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक द्वारा सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी,अंचलाधिकारी एवं थानाध्यक्ष को जिले में पूर्व में घटित सभी घटनाओं वाले स्थान पर निश्चित रूप से शांति समिति की बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया गया।
पूर्व में गठित घटना स्थलों पर विशेष निगरानी करने का सख्त आदेश दिया गया है।
शहर में धार्मिक/राजनैतिक जुलूस दरभंगा-लहेरियासराय मुख्य मार्ग से होकर गुजरने की परंपरा रही है,इसलिए उक्त पर्व के अवसर पर मुख्य मार्ग में भी विशेष निगरानी एवं सतर्कता बरतने का आदेश दिया गया।
रात्रि 10.00 बजे के बाद किसी भी प्रकार के लाउडस्पीकर का प्रयोग वर्जित है, इसलिए सभी प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी जुलूस कार्यकम को रात्रि 10.00 बजे से पहले समाप्त कराना सुनिश्चित करेंगे।
संयुक्तादेश में बताया गया कि उक्त पर्व के अवसर पर झांकियों के नियंत्रण एवं विधि व्यवस्था संधारण हेतु जिले के 362 स्थानों पर दण्डाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी के साथ-साथ काफी संख्या में पुलिस के जवानों की हुई प्रतिनियुक्ति की गयी है।
साथ ही शहरी क्षेत्र में भीड़ नियंत्रण एवं विधि व्यवस्था संधारण हेतु क्यू.आर.टी.का गठन करते हुए पुलिस बल को प्रतिनियुक्त किया गया है,जो शहर से निकलने वाली झांकियों पर नियंत्रण रखेंगे। सिविल ड्रेस में भी काफी संख्या में पुलिस वालों की प्रतिनियुक्ति की गई है।
साम्प्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वाले तथा अफवाह फैलाने वाले तत्वों/संस्थाओं/असामाजिक तत्वों एवं गुण्डा तत्वों की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी करते हुए कठोर कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।
सभी प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी रामनवमी पर्व के अवसर पर विधि-व्यवस्था को प्रभावित करने वाले तथा साम्प्रदायिक एवं सामाजिक सौर्हाद बिगाड़ने एवं साम्प्रदायिक हिंसा,तनाव एवं उन्माद पैदा करने वाले असामाजिक तत्वों को चिन्हित कर उनके विरूद्ध निरोधात्मक एवं विधि सम्मत कारवाई ससमय करेंगे।
आवश्यकता पड़ने पर शरारती एवं असामाजिक तत्वों पर CCA की धारा-3 एवं भा.द.वि. की धारा 151 के अन्तर्गत कार्रवाई भी करेंगे।
सभी थानाध्यक्षों को निर्देश दिया गया कि वे विसर्जन मार्ग का निर्धारण पूर्व में कर लेगें तथा उक्त पूर्व के अवसर पर शांति व्यवस्था संधारण हेतु शांति समिति का ससमय गठन कर लेंगे। यदि किसी स्थान पर तनाव आदि की आशंका हो, तो पूर्व में ही निरोधात्मक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेगें।
सभी अनुमण्डल पदाधिकारी,अंचलाधिकारी,प्रखण्ड विकास पदाधिकारी,अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी,अंचल पुलिस निरीक्षक को निर्देश दिया गया कि रामनवमी तथा चैती नवरात्र पर्व के अवसर पर निकलने वाले जुलूस एवं शोभा यात्राओं के सभी मार्गों का भौतिक रूप से सत्यापन करेंगे।
• जुलूस एवं शोभा यात्राओं में डी.जे. बजाने एवं आपत्तिजनक नारा /संगीत बजाये जाने पर पूर्णतः प्रतिबंध है। उल्लंघन करने पर पूजा समितियों के विरूद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।
• आदेश में बताया गया कि जुलूस में अस्त्र-शस्त्र के साथ भाग लेना वर्जित है, इसका उल्लंघन करने पर लाईसेंसधारी के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की जायेगी।
उक्त पर्व के अवसर पर सोशल मीडिया सेल में प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि सभी सोशल मीडिया प्लेटर्फामों यथा -फेसबुक, व्हाट्सएप एवं टवीट्र जैसे सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर सतत निगरानी रखेंगे तथा गलत खबर एवं अफवाह फैलाये जाने की स्थिति में तत्काल उसका खंडन करते हुए लोगों को सही तथ्यों की जानकारी देंगे एवं आपत्तिजनक पोस्टों को हटाते हुए पोस्ट करने वाले के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।
• सरकार द्वारा बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है। सभी दंडाधिकारी थानाध्यक्ष एवं पुलिस पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि इसका पूर्णत: दृढ़ता से अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।
• रामनवमी एवं चैती दुर्गा पूजा के अवसर पर सभी प्रकार के अवकाश अगले आदेश तक के लिए स्थगित किया गया है।
सभी संबंधित अनुमण्डल पदाधिकारी,अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी को निर्देशित किया गया है कि शांति समिति के सदस्यों से समन्वय स्थापित कर भीड़ की गतिविधि क्रियाकलाप पर निगरानी रखने हेतु संवेदनशील चौक-चौराहों पर सी.सी.टी.वी/वीडियोग्राफी/फोटोग्राफी की व्यवस्था करना सुनिश्चित करेंगे।
• इस पर्व के अवसर पर जिले में 415 स्थलों पर सी.सी.टी.वी कैमरा, 83 स्थलों पर ड्रोन कैमरा एवं 138 स्थलों पर वीडियोग्राफर के माध्यम से असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखी जाएगी। वहीं 28 स्थलों पर ड्रॉप गेट, 31 स्थलों पर बैरिकेडिंग तथा वॉच टावर के माध्यम से कड़ी नजर रखी जाएगी।
• रामनवमी एवं चैती दुर्गा पूजा के अवसर पर 06 अप्रैल से 07 अप्रैल तक दरभंगा, समाहरणालय में जिला नियंत्रण कक्ष 24 घंटे कार्यरत रहेगा, जिसका दूरभाष संख्या – 06272-240600 है।
जिला नियंत्रण कक्ष के वरीय प्रभार में उप विकास आयुक्त श्री चित्रगुप्त कुमार मोबाईल नम्बर – 9031071442 रहेंगे।
अनुममण्डल पदाधिकारी, बेनीपुर,बिरौल एवं अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी बेनीपुर,बिरौल को अपने स्तर से अनुमण्डल स्तर पर एक नियंत्रण कक्ष की स्थापना करने का निर्देश दिया गया। इसके अलावा एक अतिरिक्त नियंत्रण कक्ष कोतवाली थाना (नाका-5) पर कार्यरत रहेगा।
अग्निशमन पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि वह रामनवमी पर्व के अवसर पर अग्निशमन दस्ता की एक टुकड़ी को जिला नियंत्रण कक्ष में प्रतिनियुक्त करना सुनिश्चित करेंगे, ताकि समय पर उसका उपयोग किया जा सके।
• इसके साथ ही उन्हें कोतवाली थाना (नाका-5) के पास, नगर थाना एवं लहेरियासराय टावर के पास तथा सभी अनुमण्डल मुख्यालय में एक-एक अग्निशाम दस्ता की टुकड़ी पुरी तैयारी के साथ लैस रखने को निर्देश दिया,जो जुलूस के समापन एवं प्रतिमा विसर्जन तक के लिए कार्यरत रहेगा।
प्रभारी यातायात को निर्देश दिया है कि दरभंगा शहरी क्षेत्र में रामनवमी एवं चैती दुर्गा पूजा के अवसर पर सभी चौक-चौराहों एवं भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर ट्रैफिक पुलिस को प्रतिनियुक्त करेंगे तथा ट्रैफिक एवं विधि व्यवस्था का संधारण करना सुनिश्चित करेंगे। इसके साथ ही यातायात प्रभारी इस दौरान स्वयं भी भ्रमणशील रहते हुए यातायात व्यवस्था संचालित करना सुनिश्चित करेंगे,ताकि यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके।
• जिला दण्डाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक द्वारा उक्त त्योहार के अवसर पर प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी को निम्न बिन्दुओं पर पूर्ण निगरानी रखने का निर्देश दिया गया।
विसर्जन के समय घाटों पर एंटी शेवोटेज चेक करना।
विसर्जन के समय घाटो पर आने-जाने वाले रास्तो पर निर्मित पुल-पुलिया का मजबूती सुनिश्चित करना।
• विसर्जन के समय घाटों एवं रास्तो पर रोशनी की व्यवस्था।
• रेलवे स्टेशन एवं बस स्टैंड पर बाहर से आने वाले लोगों पर निगरानी रखना और रेण्डम चेकिंग होगी।
होटल,सराय इत्यादि को चेक करना।
बिना अनुज्ञप्ति किसी भी जुलूस को निकलने की अनुमति नहीं देना।
जुलूस के रूट का सत्यापन करना एवं जुलूस को स्कोर्ट करवाना।
थाना स्तर पर विडियोग्राफी की व्यवस्था सुनिश्चित करना।
प्रतिमा विसर्जन मार्ग का निर्धारण पूर्व में ही सुनिश्चित करेंगे।
विसर्जन के समय ध्वनि विस्तारक यंत्र के बजाने पर पूर्ण निगरानी रखेंगे।
जबर्दस्ती चंदा वसूलने/वाहन आदि को रोकने/सरकारी कर्मचारी को चंदा के लिए बाध्य करने की प्रकिया पर पूर्ण निगरानी रखेंगे।
किसी भी परिस्थिति में अपरिचित एवं विशेष समुदाय के व्यक्त्यिों पर अबीर गुलाल का प्रयोग नहीं करेंगे।
अनुमण्डल पदाधिकारी,दरभंगा सदर को दरभंगा नगर निगम एवं विद्युत विभाग के पदाधिकारियों से समन्वय स्थापित करते हुए त्योहार के अवसर पर नगर क्षेत्र दरभंगा में यथा – दरभंगा टावर, सुभाष चौक, किला घाट, उर्दू बाजार, मिलान चौक, किला घाट चौराहा, नाका नम्बर – 5 तथा उमा सिनेमा चौक तथा रोड पर रोशनी की व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया।
सिविल सर्जन को निर्देश दिया गया कि एम्बुलेंस के साथ एक चिकित्सक दल को पारा मेडिकल कर्मी तथा आवश्यक दवा उपकरण इत्यादि के साथ जिला नियंत्रण कक्ष, मिलान चौक, कोतवाली थाना (नाका-5), लोहिया चौक, रहमगंज नाका नम्बर -6 एवं दरभंगा टावर आदि स्थानों पर प्रतिनियुक्ति करेंगे।
साथ ही जिले के सभी अनुमण्डल, रेफरल एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर 24 घंटे चिकित्सक एवं स्वास्थ्य कर्मी की प्रतिनियुक्ति रोस्टर के अनुसार करेंगे तथा आवश्यक दवा इत्यादि की आपूर्ति पूर्व में ही कर देंगे।
सभी थानाध्यक्ष, पुलिस निरीक्षक, अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, अनुमण्डल पदाधिकारी अपने-अपने यदि आयोजक द्वारा कोई आपत्तिजनक झोंकी निकाली जाती है,तो उसका लाईसेंस रद्द करते हुए प्रतिवेदन समर्पित करेंगे तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी हाल में कोई आपत्तिजनक झाँकी नहीं निकले।
सभी झाँकियों का विडियोग्राफी कराना है।
जारी आदेश में उपरोक्त निर्देश के अतिरिक्त सभी संबंधित पदाधिकारी को निम्नलिखित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा गया।
• पुराने सभी जुलूस लाईसेंस एवं नये जुलूस लाईसेंस हेतु दिये गये आवेदन की समीक्षा करेंगे कि जुलूस मार्ग में किसी प्रकार का धार्मिक स्थल अथवा दोनों सम्प्रदाय के बीच कोई विवादास्पद जमीन,स्थल नहीं पड़ता है।
• किसी भी हालत में पुराने मार्ग में परिवर्तन नहीं किया जायेगा।
• महाबीरी झंडा की उँचाई निर्धारित सीमा से अधिक नहीं हो।
• प्रत्येक जुलूस के संचालक से मिलकर सूची पहले ही बना लेंगे ताकि उनके प इतिहास/चरित्र का सत्यापन कर लिया जाय।
रामनवमी एवं चैती दुर्गा पूजा तथा इससे संबंधित विभिन्न कार्यकमों यथा – यज्ञ,अष्टमी पाठ, रामनवमी, चैती दुर्गा पूजा एवं प्रतिमा विसर्जन जुलूस आदि के अवसर पर अत्यधिक सतर्कता बरतने जरूरी है।
• सभी प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारी एवं दंडाधिकारी एवं थानाध्यक्ष को निर्देश दिया गया कि वे 06 अप्रैल 2025 के पूर्वाह्न से ही अपने-अपने प्रतिनियुक्ति स्थान पर निश्चित रूप से योगदान कर लेंगे तथा जुलूस की समाप्ति एवं मूर्ति विसर्जन होने के बाद स्थिति सामान्य होने तक प्रतिनियुक्त रहेंगे।
किसी भी कर्मियों द्वारा डियुटी में ढ़ीलाई बरतने पर उनके विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जायेगी।
सभी थानाध्यक्ष को निर्देश दिया गया कि वे अपने थाना अन्तर्गत संवेदनशील स्थलों पर आसूचना संकलन करते हुए गश्ती/निगरानी रखना सुनिश्चित करेंगे तथा अपने थाना स्तर से चौकीदार / दफादार की प्रतिनियुक्ति करना सुनिश्चित करेंगे।
सभी अनुमण्डल पदाधिकारी एवं अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी अपने-अपने क्षेत्रांतर्गत रामनवमी एवं चैती दुर्गा पूजा के अवसर पर विधि व्यवस्था के संपूर्ण प्रभार में रहेंगे तथा रामनवमी पर्व जुलूस तथा विसर्जन शांतिपूर्ण ढंग से अपने नेतृत्व एवं दिशा-निर्देशन में सम्पन्न करायेंगे।
इस अवसर पर निकलने व जुलूस को नियंत्रित करने एवं विधि-व्यवस्था एवं शांति व्यवस्था संधारण हेतु 07 स्थलों पर सेक्टर का गठन करते हुए दण्डाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है।